No: 2890 Dated: Mar, 20 2023

अग्रिम राशि की निकासी की अधिसीमा में संशोधन के सम्बंध में

प्रसंग:- वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश संख्या-2561 दिनांक 17.04.1998

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रासंगिक विभागीय स्थायी अनुदेश की कंडिका - 15 (यथा, पत्रांक 3478 दिनांक 05.04.2010 द्वारा संशोधित) द्वारा यह निर्णय संसूचित है कि क्रय से संबंधित किसी मामला विशेष में अग्रिम राशि की निकासी की जाए अथवा नहीं इसकी जिम्मेवारी विभागीय सचिव पर होगी, जो विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त कर यथोचित निर्णय लेंगे और आवश्यकतानुसार राशि की अग्रिम निकासी के संबंध में आदेश पारित कर सकेंगे। तद्नुसार ₹1.00 लाख से अधिक अग्रिम निकासी के सभी मामले में विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त किया जाना है।

2. वर्ष 2010 के संदर्भित संशोधन से लंबी अवधि बीत जाने, जनहित एवं प्रशासनिक कार्यों में निहित आवश्यकता के आलोक में ₹1.00 लाख से अधिक अग्रिम की आवश्यकता पड़ेगी, जैसे Prepaid बिजली विपत्र इत्यादि ।

3. अतएव सम्यक विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा कार्यहित में यह निर्णय लिया गया है कि बिहार वित्त नियमावली एवं बिहार कोषागार संहिता के प्रावधानों के अध्यधीन ₹10.00 लाख तक की अग्रिम राशि की निकासी के मामले में विभागीय अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव का अनुमोदन पर्याप्त होगा ₹10.00 लाख से अधिक राशि की अग्रिम निकासी में पूर्ववत् विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

4. तद्नुसार पूर्व निर्गत वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश संख्या- 2561 दिनांक 17.04.1998 (यथा, पत्रांक 3478 दिनांक 05.04.2010 द्वारा संशोधित) उक्त हद तक संशोधित समझे जायेंगे।

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