No: F 15-01/2014/1-10 Dated: Aug, 08 2022

शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध अभियोजन स्‍वीकृति आदेश जारी करने की प्रक्रिया में संशोधन के संबंध में - 08/08/2022

संदर्भ:- सामान्य प्रशासन विभाग का समसंख्यक परिपत्र दिनांक 05/09/2014, 05/08/2016, 21/04/2017, 22/04/2017 एवं 24/11/2018

राज्य शासन द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग के संदर्भित परिपत्रों द्वारा शासकीय अधिकारी/कर्मचारियों के विरूद्ध अभियोजन स्वीकृति आदेश जारी करने की प्रकिया के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। 

2. उपरोक्त परिपत्र दिनांक 05/09/2014 की कण्डिका-8 में निम्नानुसार प्रावधान है:-

   "पुनर्विचार पश्चात् भी प्रशासकीय विभाग के निष्कर्ष एवं विधि और विधायी कार्य विभाग के अभिमत भिन्न होने की दशा में, प्रशासकीय विभाग प्रकरण संक्षेपिका की 20 प्रतियों के साथ 15 दिवस के अंदर सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से मंत्रि-परिषद् समिति के विचारार्थ भेजेगा। प्रशासकीय विभाग मंत्रि-परिषद समिति के निर्णय के अनुसार आदेश जारी करने की कार्यवाही करेगा।"

3. प्रायः देखा गया है कि विभिन्न विभागों द्वारा प्रस्तुत मंत्रि-परिषद समिति के समक्ष विचारार्थ भेजे गये प्रकरण में संक्षेपिका 20 प्रतियों में प्राप्त नहीं होती है, संक्षेपिका स्पष्ट नहीं होती है। अतः मंत्रि-परिषद में प्रस्तुत करने हेतु प्रकरण निम्नानुसार भेजा जाये:-

  1. संक्षेपिका में अपचारी अधिकारी कौन है एवं उनके वर्तमान तथा तत्समय का पदनाम तथा अपचारी अधिकारी पर कौन से अधिनियमों के तहत किस धारा में प्रकरण प्रस्तुत किया गया है इसका स्पष्ट उल्लेख किया जाय।

  2. संक्षेपिका में निर्णय का प्रारूप मय सुसंगत अधिनियम/नियमों की धाराओं का स्पष्ट लेख करते हुए प्रस्तुत किया जाये, जिससे मंत्रिपरिषद समिति के समक्ष प्रकरण प्रस्तुती में त्रुटि होने की संभावना न रहे। 

4. सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्रकरण को माननीय मुख्यमंत्रीजी की अध्यक्षता में गठित मंत्रि-परिषद समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाता है, जिसके लिये प्रशासकीय विभाग एव विधि एवं विधायी कार्य विभाग के अभिमत का तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत किया जाता है। अतः प्रशासकीय विभाग तथा विधि एवं विधायी कार्य विभाग के अभिमत का तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित प्रपत्र एवं प्रकरण के परीक्षण हेतु चेक लिस्ट संलग्न भेजकर निर्देशानुसार अनुरोध है कि कृपया मंत्रि-परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत करने हेतु प्रकरण उपरोक्तानुसार एवं संदर्भित पत्रों द्वारा जारी किये गये निर्देर्शों का पालन करते हुए ही भेजा जाये। 

5. कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये।

 

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