No: एफ 9-3/2019 /नियम/चार Dated: Aug, 02 2022

मध्यप्रदेश राज्य के पेंशनरों को पेंशन पर महंगाई राहत स्वीकृत करने के संबंध में - 02/08/2022

वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 9-3/2019/नियम/चार, दिनांक 14 दिसम्बर 2021 के द्वारा राज्य शासन के पेंशनरों/परिवार पेंशनरों को दिनांक 01 अक्टूबर 2021 से छठवें वेतनमान में मूल पेंशन/परिवार पेंशन पर 164% की दर से एवं सातवे वेतनमान में 17% की दर से मंहगाई राहत स्वीकृत है। 

2. राज्य शासन द्वारा राज्य शासन के पेंशनरों /परिवार पेंशनरों को वर्तमान में देय मंहगाई राहत की दर में 01 मई 2022 से निम्नानुसार वृद्धि की सहर्ष स्वीकृति दी जाती है :-

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