No: एफ 9-2/2023/नियम/चार Dated: Aug, 31 2023

मध्यप्रदेश राज्य के पेंशनरों को पेंशन पर महंगाई राहत स्वीकृत करने के संबंध में - 31/08/2023

वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 9-2/2023/नियम/चार, भोपाल, दिनांक 07 अगस्त, 2023 के द्वारा राज्य शासन के पेंशनरों/परिवार पेंशनरों को दिनांक 01 जुलाई, 2023 (भुगतान माह अगस्त, 2023) से छठवें वेतनमान में मूल पेंशन/परिवार पेंशन पर 212% की दर से एवं सातवे वेतनमान में 38% की दर से मंहगाई राहत स्वीकृत है । 

2. राज्य शासन द्वारा राज्य के पेंशनरों/परिवार पेंशनरों को वर्तमान में देय मंहगाई राहत की दर में 01 जुलाई, 2023 से निम्नानुसार वृद्धि की सहर्ष स्वीकृति दी जाती है :-

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