No: 2879 Dated: Mar, 15 2024

वित्तीय वर्ष 2023-24 में निधि निकासी एवम व्यय नियंत्रण की व्यवस्था के सम्बंध में

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार के अंतर्गत व्यय में अनुशासन बनाये रखने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2023-24 में विभिन्न विभागीय पत्रों द्वारा दिशा-निर्देश निर्गत किये गये है। इस क्रम में अद्यतन विभागीय पत्र (यथा, पत्रांक- 870 दिनांक 25.01.2024) की कंडिका-1 द्वारा पी०एल० खाता में राशि हस्तांतरण से संबंधित निदेश निम्नवत अवलोकनीय है :-

“पी०एल० खाता से भुगतान की अनिवार्यता से संबंधित मामलों में अद्यतन सृजित दायित्व अथवा एक माह के भीतर भुगतान हेतु आवश्यक राशि के बराबर राशि ही पी०एल० खाता में हस्तांतरित की जाए।"

विभागीय स्तर पर समीक्षा के क्रम में यह पाया गया है कि कतिपय प्रशासी विभागों से संबंधित पी०एल० खाता में बड़ी राशि अव्यवहृत है, जो राज्य के दायित्व (Debt) के परिपेक्ष्य में उचित नहीं है।

अतएव सम्यक विचारोपरांत वित्तीय अनुशासन बनाये रखने के दृष्टिकोण से पी०एल० खाता में राशि हस्तांतरण से संबंधित विभागीय पत्रांक- 870 दिनांक 25.01.2024 की कंडिका-1 को निम्नवत संशोधित किया जाता है :-

"Special Assistance to States for Capital Investment से संबंधित राशि को छोड़कर अन्य सभी मामलों मे वित्त विभागीय सहमति के उपरांत ही पी०एल० खाता में राशि हस्तांतरित की जाय। "विभागीय पत्रांक- 870 दिनांक 25.01.2024 की शेष कंडिकायें यथावत रहेंगी।

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