No: 14011 Dated: Nov, 25 2021

जाति, आय, आवासीय एंव क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र के संबंध में

विषय :- राज्याधीन सेवाओं में आरक्षण एवं अन्य प्रयोजनों के लिए जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आवास प्रमाण पत्र एवं क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र निर्गत करने संबंधी स्पष्टीकरण।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्याधीन सेवाओं में आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेत पिछड़े वर्गों एवं अत्यंत पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने का प्रावधान किया गया है। इसके निमित्त कार्मिक एवं लोक शिकायत एवं पेन्शन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग), भारत सरकार के पत्रांक-36012/12/93-ईस्ट (एस०सी०टी०) दिनांक-08.09.1993 की छायाप्रति सभी सम्बद्ध प्राधिकारों को प्रेषित करते हुए सूचना दी गई हैं कि राज्य सरकार की सेवाओं में आरक्षण की सुविधा के लिए भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निदेश का अनुपालन करने संबंधी निर्णय लिया गया है, तथा यह भी निर्णय लिया गया है कि इस संबंध में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत निदेश का ही अनुपालन किया जायेगा। भारत सरकार के उपर्युक्त परिचारित परिपत्र में स्पष्ट है कि क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र निर्गत करने की प्रक्रिया में वेतन अथवा कृषि भूमि से प्राप्त आय को नहीं जोड़ा जायेगा।

उपर्युक्त परिपत्र के निर्गत होने के पश्चात सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या-11490 दिनांक-18.08.2012 की कंडिका-5 में यह प्रावधान किया गया है कि -

क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र जाति, आवास एवं आय प्रमाण पत्र के आधार पर निर्गत होते है, परन्तु, क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र निर्गत करने के क्रम में पहले जाति, आवास एवं आय प्रमाण पत्र निर्गत करने की अनिवार्यता नहीं है, बल्कि सीधे क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र निर्गत किये जायें।

इसी प्रकार परिपत्र संख्या-11490 दिनांक-16.08.2012 की कडिका-7 में यह प्रावधान है कि -

क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु आवेदक/आवेदिका के माता/पिता के वेतन से आय एवं कृषि से आय को जोड़कर वार्षिक आय का निर्धारण नहीं करने संबंधी केन्द्र सरकार के दिशा निदेशों को कड़ाई से पालन सुनिश्चित किये जायें।

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्गत उपर्यक्त परिपत्रों के क्रम में एतद् द्वारा पुनः संसूचित किया जाता है कि पिछड़े वर्गों एवं अत्यंत पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु तत्कालीन कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र संख्या-246 दिनांक-09.06. 2004 द्वारा परिचारित निदेश एवं सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या-11490 दिनांक-16.08.2012 द्वारा परिचारित निदेश का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाय।

 

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