No: 20615 Dated: Nov, 06 2023

संविदा के आधार पर नियोजित कर्मियों के मानदेय का निर्धारण के संबंध मे

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि संविदा नियोजित कर्मियों की सेवा संबंधी बिन्दुओं पर उच्च स्तरीय समिति द्वारा की गयी अनुशंसा के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक - 12534 दिनांक - 17.09.2018 द्वारा राज्य सरकार का निर्णय संसूचित है। साथ ही उक्त संकल्प के निर्णय के आलोक में संकल्प ज्ञापांक - 1003 दिनांक - 22.01.2021 द्वारा संविदा नियोजन की प्रक्रिया एवं मार्गदर्शक सिद्धान्त निरूपित किया गया है। उक्त संकल्प ज्ञापांक-1003 दिनांक-22.01.2021 की कंडिका-4.(3)(1) में संविदा नियोजित कर्मियों के मानदेय / पारिश्रमिक के निर्धारण / पुनरीक्षण के संदर्भ में किया गया प्रावधान निम्नवत् है -

"पारिश्रमिक / मानदेय का निर्धारण संविदा के आधार पर नियोजित कर्मी को देय पारिश्रमिक/मानदेय का निर्धारण विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित एक समिति द्वारा किया जा सकेगां जिसके सदस्य सचिव संबंधित विभाग के सचिव/प्रधान सचिव होंगे तथा सामान्य प्रशासन विभाग एवं वित्त विभाग के सचिव/ प्रधान सचिव इसके सदस्य होंगे। समिति निम्न दो बिन्दुओं पर विचार कर पारिश्रमिक का निर्धारण कर सकेगी:-

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