No: 10378 Dated: Jul, 04 2024

संविदा नियोजित चालकों / कार्यालय परिचारी के मानदेय के संबंध मे

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक - 1003 दिनांक - 22.01.2021 द्वारा विभिन्न विभागों/कार्यालयों में रिक्त पद के विरुद्ध संविदा के आधार पर नियोजित कर्मियों की सेवा संबंधी बिन्दुओं एवं नियोजन की प्रक्रिया के संबंध में राज्य सरकार का निर्णय संसूचित है। उक्त संकल्प की कंडिका-4. (3) (1) में ऐसे संविदा नियोजित कर्मियों के पारिश्रमिक/मानदेय के निर्धारण / पुनरीक्षण हेतु विकास आयुक्त की अध्यक्षता में समिति का प्रावधान किया गया है।

2. उक्त प्रावधान के आलोक में मानदेय के निर्धारण/पुनरीक्षण हेतु प्रशासी विभाग के अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/सचिव को समिति का सदस्य सचिव नामित किया गया है। अतः यह कार्रवाई सामान्यतया प्रशासी विभाग द्वारा ही की जानी है।

3. परन्तु संविदा पर नियोजित कार्यालय परिचारी एवं चालक सभी विभागों में पदस्थापित हैं। अतः प्रत्येक विभाग में संविदा नियोजित कार्यालय परिचारी एवं चालक के मानदेय निर्धारण/पुनरीक्षण में एकरूपता बनाये रखने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग के स्तर से ही अपेक्षित कार्रवाई करने का परामर्श/अभिमत वित्त विभाग द्वारा दिया गया है।

For the Latest Updates, Please Join Our Channel 

Recent Circular