आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के उम्मीवारों को न्यूनतम अर्हक अंकों में 10 प्रतिशत छूट प्रदाय करने के संबंध में
No: सी-3-8/2016/1/3 Dated: Sep, 22 2022
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के उम्मीवारों को न्यूनतम अर्हक अंकों में 10 प्रतिशत छूट प्रदाय करने के संबंध में
सामान्य प्रशासन विभाग (आरक्षण प्रकोष्ठ) के परिपत्र क्र. एफ-7 11/2019/आ.प्र./एक, दिनांक 02 जुलाई 2019 द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग(EWS) को शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश एवं शासकीय नौकरियों में 10% आरक्षण देने के निर्देश जारी किये गये हैं।
2. राज्य शासन एतद् द्वारा सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों पर नियुक्ति के लिये यदि कोई न्यूनतम अर्हक अंकों का प्रावधान किया जाता है, तो उसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों को न्यूनतम अर्हक अंकों में 10% की छूट प्रदान करता है, किंतु उम्मीदवारों का चयन आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिये बनाई गई चयन सूची में से 'मेरिट' के आधार पर ही किया जावेगा।
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