No: 08 Dated: May, 22 2020

प्रदेश में इन्दोर, भोपाल एवं उज्जैन में विशेष सावधानियां रखते हुए एवं अन्य सभी जिलों में विभिन्न निर्माण कार्यों में श्रमिकों के नियोजन तथा कार्य की गति बढ़ाए जाने के प्रयास किये जा रहे हैं। सभी कार्यस्थलों पर इन्जीनियर एवं अधिकारियों तथा वाहन की प्रतिदिन एवं निरन्तर आवश्यकता होती है, जिसमें एक जिले से दूसरे जिले के अन्दर भी आवश्यकता हो रही है। 

2. राज्य शासन विचारोपरान्त लोक निर्माण विभाग, लोक निर्माण विभाग - परियोजना क्रियान्वयन इकाई एवं राष्ट्रीय राजमार्ग अन्तर्गत आने वाले समस्त परियोजना के प्रभारी अधिकारी (जो सहायक यंत्री से कम न हो) को अपने प्रभार के निर्माण स्थल पर नियोजन एवं उपयोग हेतु समस्त व्यक्तिगत एवं वाहन के पास जारी करने हेतु अधिकृत करता है। 

3. पास जारी करने के पूर्व निम्न बातों का ध्यान रखा जाय : -

  (1) कन्टेनमेंट एरिया में निवासरत् व्यक्तियों को कोई पास जारी नहीं किया जाय। 

  (2) सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाय। 

  (3) Covid-19 के संबंध में समय समय पर जारी शासन के विभिन्न आदेश तथा जिला प्रशासन के निर्देशों का पालन किया जाय । 

(4) स्थानीय परिस्थितयों के अनुसार जिला कलेक्टर यदि कोई विशेष प्रतिबंध या निर्देश देते हैं, तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय। 

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