No: 34 Dated: Oct, 03 2023

सचिवालय एवम संलग्न कार्यालयों में कार्यरत अराजपत्रित कर्मियों के वेतन सत्यापन के सम्बंध में

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार द्वारा राज्य कर्मियों को पुनरीक्षित वेतनमान की स्वीकृति के पश्चात् प्रशासी विभाग द्वारा उनके अधीनस्थ अराजपत्रित कर्मियों का वेतन निर्धारण औपबंधिक रूप से कर, उसे ससमय वित्त विभाग से सत्यापित कराने का प्रावधान पूर्व से संसूचित है।

2. कर्मियों के वेतन सत्यापन से संबंधित समेकित सूचना प्राप्त करने के उद्देश्य से एक सूचना प्रपत्र का निर्माण किया गया है, जिसे संलग्न कर प्रेषित किया जाता है।

      अनुरोध है कि उक्त प्रपत्र में वांछित सूचना अंकित कर एक सप्ताह के अंदर निश्चित रूप से उपलब्ध कारायी जाय, ताकि सत्यापन से संबंधित मामलों की अद्यतन स्थिति स्पष्ट हो सके। साथ ही वैसे कर्मी, जिनका वेतन सत्यापन अब तक नही कराया गया है, उसे चिन्हित कर सत्यापन के प्रस्ताव के साथ शीघ्र संचिका उपलब्ध करायी जाय।

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