No: सी 6-4/2019-3-एक Dated: Dec, 16 2019

सन्दर्भ – मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 16 के तहत कार्यवाही के संबंध में

बिना दण्‍ड दिए विभागीय जांच प्रकरणों को प्रशासकीय विभाग द्वारा स्‍वयं के स्‍तर पर ही समाप्‍त किए जाने के सम्‍बन्‍ध में

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