No: 2222 Dated: Apr, 15 2020

बिहार सरकार 
वित्त विभाग
संकल्प

विषयः-स्कीमों की समीक्षा हेतु स्कीम स्क्रीनिंग समिति के गठन के संबंध में।
1. वर्तमान में सभी प्रकार के नई स्कीमों जिनकी प्राक्कलित राशि 15 करोड़ रुपये तक की हो. की स्वीकृति के पूर्व उन नाई स्कीमों के विभिन्न पहलुओं की आवश्यक समीक्षा विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक स्क्रीनिंग समिति से कराने जाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। 
2. इस निमित्त विकास आयुक्त की अध्यक्षता में स्कीम स्क्रीनिंग समिति का गठन किया जाता है।
समिति निम्न रूपेण होगी
(i) विकास आयुक्त                                                   -       अध्यक्ष 
(ii) प्रधान सचिव/सचिव, बित्त विभाग                          -       सदस्य 
(iii) प्रधान सचिव/सचिव योजना एवं विकास विभाग     -       सदस्य सचिव 
(iv) संबंधित विभाग के प्रधान सचिव / सचिव              -       सदस्य 
3. निम्नांकित विषय से संबंधित स्कीम को उक्त कंडिका-2 में वर्णित समिति के समक्ष समीक्षा हेतु रखे जाने की आवश्यकता नहीं होगी।
(i) सभी प्रकार के पेयजल योजनाएं। 
(ii) मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क / ग्रामीण पथ योजना। 
(iii) आपदा संबंधित स्कीम/बाद निरोधक योजना (जल संसाधन विभाग)। 
(iv) पंचायत/नगर निकायों द्वारा संचालित योजनाएं। 
(v) विभिन्न नगर निगम क्षेत्र में जल निकासी संबंधित स्कीम।
(vi) केन्द्र प्रायोजित स्कीम्, केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम एवं बाह्य सम्पोषित स्कीम। 
(vii) अनुरक्षण एवं मरम्मति संबंधित स्कीम। 
(viii) Covid-19 से संबंधित स्कीम।
(ix) विधि व्यवस्था से संबंधित स्कीम। 
4. उपर्युक्त कंडिका-3 में वर्णित विषय से संबंधित स्कीम को छोड़कर अन्य सभी नई स्कीम जिसकी अनुमानित लागत 15 करोड़ रुपये तक की हो, की समीक्षा हेतु उक्त कड़िका-2 में वर्णित समिति के समक्ष रखे जाएंगे तथा स्क्रीनिंग समिति का अनुशंसा प्राप्त करना आवश्यक होगा।
5. स्कीम स्क्रीनिंग समिति की अनुशंसा प्राप्त होने के उपरान्त नई स्कीमों की स्वीकृति प्राधिकार बहीं होगा, जो वित्त विभागीय संकल्प 3758 दिनांक-31.05.2017 की कडिका-4(क) में वर्णित है।
6. 15 करोड़ रूपये तक की नई स्कीम हेतु उपर्युक्त कडिका-2 से 5 तक में वर्णित व्यवस्था दिनांक-01.04 2020 से 31.09 2020 तक लागू रहेंगे। इस पत्र के निर्गत होने के पूर्व चालू वित्तीय वर्ष में यदि किसी नई स्कीम की स्वीकृति की गयी हो तो उन मामलों में भी उक्त कडिका-2 में वर्णित स्कीम स्क्रीनिंग समिति का अनुमोदन प्राप्त कर अग्रत्तर कार्रवाई करना आवश्यक होगा।
7. इसपर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

(डॉ० एस० सिद्धार्थ)
प्रधान सचिव

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