No: 9746 Dated: Jun, 02 2026

किसी नियमित सरकारी सेवक द्वारा पूर्व में संविदा नियोजन/वाह्य सेवा प्रदाता के माध्यम से की गयी सेवा अवधि में किये गये कदाचार के लिए अनुशासनिक कार्रवाई किये जाने के संबंध में

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