No: 11111 Dated: Jul, 05 2022

सरकारी सेवकों के लिए विहित विभागिय परीक्षा के संबंध में

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि केन्द्रीय परीक्षा समिति, राजस्व पर्षद की अधिसूचना संख्या-2931 दिनांक-01.12.2017 एवं अन्य क्रमिक अधिसूचनाओं द्वारा विभिन्न सेवा/संवर्ग के बिहार राज्य के राजपत्रित पदाधिकारियों तथा अन्य कर्मियों की विभागीय परीक्षाओं के विषय एवं पाठ्यक्रम का निर्धारण किया गया है।

 2. इस क्रम में सम्प्रति इस बिन्दु पर स्पष्टीकरण निर्गत किया जाना विचाराधीन था कि बिहार सरकार के अन्तर्गत यदि एक से अधिक सेवा के सरकारी सेवकों के लिए कोषागार प्रशिक्षण प्राप्त करने तथा/अथवा निर्धारित विषयों में उत्तीर्णता प्राप्त करने की अनिवार्यता है तो किसी एक सेवा में प्राप्त किये गये कोषागार प्रशिक्षण तथा/अथवा निर्धारित विषयों में प्राप्त की गयी उत्तीर्णता की मान्यता कालान्तर में दूसरी सेवा में नियुक्त होने पर दूसरी सेवा के लिए होगी अथवा नहीं? 

3. केन्द्रीय परीक्षा समिति, राजस्व पर्षद की अधिसूचना संख्या-2931 दिनांक-01.12.2017 के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि हिन्दी लिखित (कोड-01) एवं कम्प्यूटर की व्यावहारिक जानकारी (कोड-02) राज्य सरकार के सभी सेवाओं/सम्वर्गों के कर्मियों के लिए अनिवार्य है। इसके अलावा भी कतिपय विषय एक से अधिक सेवाओं के कर्मियों के लिए निर्धारित है। 

4. विचाराधीन मामले पर सम्यक् विचारोपरान्त स्पष्ट किया जाता है कि -

(i) बिहार सरकार के अन्तर्गत कोषागार प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र को प्राप्त करने की अनिवार्यता यदि एक से अधिक सेवा के सरकारी सेवकों के लिए है तो किसी एक सेवा में सरकारी सेवक द्वारा प्राप्त किये गये कोषागार प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र को कालान्तर में उनकी दूसरी सेवा में नियुक्ति के उपरान्त दूसरी सेवा के लिए भी मान्य होगा।

(ii) बिहार सरकार के अन्तर्गत किसी एक पद पर नियुक्ति के फलस्वरूप राजस्व पर्षद द्वारा निर्धारित विषयों में विभागीय परीक्षा की उत्तीर्णता प्राप्त करने के उपरान्त यदि कालान्तर में उस कर्मी की नियुक्ति किसी दूसरी सेवा में हो, तब नये पद के लिए राजस्व पर्षद द्वारा निर्धारित विषयों में से उसे सिर्फ उन्हीं विषयों में उत्तीर्णता प्राप्त करने की आवश्यकता होगी जिस विषय में उनके द्वारा पूर्व में उत्तीर्णता प्राप्त नहीं की गयी हो।

 

 

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