No: 663/797188/2022/GAD/RC Dated: Oct, 10 2022

आगामी एक वर्ष में एक लाख पदों पर भर्ती किये जाने के संबंध में

संदर्भ:- इस विभाग का पत्र क्रमांक 602/797188/2022/GAD/RC भोपाल दिनांक 14.09.2022 

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के द्वारा आपके विभाग अंतर्गत राज्य स्तरीय, संभाग स्तरीय, एवं जिला स्तरीय रिक्त पदों की जानकारी प्रपत्र-1 एवं प्रपत्र-2 में 23.09.2022 तक चाही गई थी, परंतु अधिकांश विभागों के द्वारा उक्त जानकारी अभी तक कर्मचारी चयन बोर्ड एवं सामान्य प्रशासन विभाग को प्रेषित नहीं की गई है। 

2. दिनांक 07.10.2022 को इस संबंध में समीक्षा उपरान्त निम्नानुसार निर्देश जारी किया जाता है 

2.1 समस्त विभाग राज्य स्तरीय, संभाग स्तरीय एवं जिला स्तरीय कैडरवार रिक्त पदों की जानकारी इस हेतु बनाये गए पोर्टल "mid.mp.nic.in/GOIMS/RRIB" पर अनिवार्य रूप से दिनांक 12.10.2022 तक फीड करें। 

2.2 राज्य स्तरीय, संभाग स्तरीय एवं जिला स्तरीय किसी भी रिक्त पदों पर भर्ती मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग/कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा उनकी अधिकारिता अनुसार की जायेगी एवं इसके लिए मांगपत्र तथा रूल बुक संबंधित विभाग के द्वारा प्रेषित की जायेगी। 

2.3 चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती आउटसोर्स के माध्यम से करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। 2.4 कर्मचारी चयन बोर्ड, विभाग स्तर से अनिम्न किसी कार्यालयों से भर्ती के लिए कोई भी मांगपत्र स्वीकार नहीं करेगा। 

2.5 प्रत्येक विभाग किसी भी संवर्ग में स्वीकृत कुल पदों की संख्या के 5 % से कम रिक्तियाँ को भरने के लिए मांगपत्र सीधे मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग/कर्मचारी चयन बोर्ड को उनकी अधिकारिता अनुसार प्रेषित करेगा। 

2.6 जहाँ किसी संवर्ग में रिक्तियां कुल स्वीकृत पदों की संख्या के 5 % से अधिक है वहाँ 5 % तक के पदों की रिक्तियों की गणना कर उन रिक्तियों को भरने के लिए मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग/कर्मचारी चयन बोर्ड को उनकी अधिकारिता अनुसार मांगपत्र एवं रूलबुक प्रेषित किया जायेगा तथा शेष रिक्तियों की जानकारी प्रपत्र-2 में सामान्य प्रशासन विभाग को प्रेषित की जायेगी। 

2.7 सामान्य प्रशासन विभाग प्रपत्र-2 में समस्त विभागों से जानकारी को संकलित कर वित्त विभाग से रिक्तियों की पूर्ति हेतु आवश्यक अनुमति प्राप्त कर संबंधित विभाग को सूचित करेगा। तत्पश्चात संबंधित विभाग उन रिक्तियों की पूर्ति हेतु मांगपत्र एवं रूलबुक मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग/कर्मचारी चयन बोर्ड 

को उनकी अधिकारिता अनुसार प्रेषित करेंगे। 

3. कृपया समय-सीमा का विशेष ध्यान रखते हुए उपरोक्तानुसार कार्यवाही सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए की जाये।

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