No: 204/1840713/2022/3/1 Dated: Feb, 20 2024

विभागीय जांच प्रकरणों का समयावधि में निराकरण के संबंध में

संदर्भ:- इस विभाग का परिपत्र क्र. सी-6-1-2017-3-एक भोपाल, दिनांक 16 मार्च, 2017

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी संदर्भित परिपत्र का कृपया अवलोकन करें, जिसके माध्यम से समय-समय पर विभागीय जांच के प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील नियम, 1966 के नियम 14 के अधीन मुख्य शास्ति अधिरोपित की जाने वाली प्रक्रिया एक वर्ष की समयावधि में तथा लघुशास्ति के मामले अधिकतम 150 दिवस अर्थात 5 माह में आवश्यक रूप से पूर्ण किये जाने के निर्देश दिये गये है।)

2. शासन के ध्यान में यह आया है कि उपरोक्त निर्देशानुसार निर्धारित समय-सीमा में प्रकरणों का निराकरण नहीं हो रहा है।

3. विभागीय जांच प्रकरणों के निराकरण के विषयक राज्य शासन निम्नानुसार निर्देश प्रसारित करता है:-

(i) संदर्भित परिपत्र (संलग्न) में दिये गये निर्देशों एवं समयावधि का पालन सुनिश्चित किया जाये।

(ii) जिन शासकीय सेवकों की सेवानिवृत्ति में एक वर्ष से कम समय शेष है उनके विभागीय जांच के प्रकरण दिन-प्रतिदिन सुनवाई कर सेवानिवृत्ति के पूर्व अथवा 30 जून 2024 के पूर्व, जो भी पहले हो, समाप्त किये जायें। वर्ग-3 एवं वर्ग-4 के शासकीय सेवकों के विभागीय जांच प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा विभागाध्यक्ष द्वारा तथा वर्ग-1 एवं वर्ग-2 के अधिकारियों के विभागीय जांच प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा संबंधित अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/सचिव द्वारा की जायें।

(iii) सभी विभाग, विभागीय जांच पोर्टल पर अनिवार्य रूप से on board हो जायें तथा समस्त विभागीय जांच कार्यवाहियां पोर्टल के माध्यम से ही की जायें।

4. सेवानिवृत्त / दिसम्बर, 2024 तक सेवानिवृत्त होने वाले शासकीय सेवकों के लंबित विभागीय जांच प्रकरणों की जानकारी संलग्न प्रोफार्मा में एक सप्ताह में प्रेषित की जावे।

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