No: F 4-2/2021 Dated: Apr, 28 2022

राज्य शासन के उपक्रमों / निगमों / मंडलों तथा अनुदान प्राप्त संस्थासओं के राज्य शासन में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते की स्वीकृति - 28/04/2022

वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ 4-4/2019/नियम/चार, दिनांक 22 दिसम्बर, 2021 द्वारा राज्य शासन के उपक्रमों/निगमों /मंडलों आदि से राज्य शासन के विभागों में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ ऐसे कर्मचारियों जो कि मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 1989 (चतुर्थ वेतनमान) अथवा म प्र. वेतन पुनरीक्षण नियम 1998 (पाँचवा वेतनमान) में वेतन प्राप्त कर रहे हैं, को दिनांक 1-10-2021 से क्रमशः 1086% एवं 221% की दर से महँगाई भत्ता स्वीकृत किया गया है । 

2. राज्य शासन के शासकीय सेवकों को सातवें वेतनमान में देय महँगाई भत्ते में मार्च, 2022 (भुगतान अप्रैल, 2022) से 11% की वृद्धि की गई है । अतः पैरा-1 में वर्णित कर्मचारियों के महँगाई भत्ते में भी समानुपातिक वृद्धि के दृष्टिगत निम्नानुसार दर से महंगाई भत्ता स्वीकृत करने का राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है :-

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