No: एफ 5 ए-1/2018/इ/चार Dated: Jun, 02 2020

मध्यप्रदेश शासन

वित्त विभाग

मंत्रालय

आदेश

भोपाल,दिनांक 62/06/2010

क्रमांक एफ5-ए-1/2018/ई/चार, मध्यप्रदेश वित्त सेवा के ऐसे अधिकारी जिन्होने तत्समय प्रचलित मध्यप्रदेश वित्त सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्ते) नियम, 1965 के नियम 36(क) के अंतर्गत चयन वर्ष 01 जनवरी की सेवा के कनिष्ठ वेतनमान में 06 (छ: वर्ष) की सेवा पूर्ण की है, को वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान में चयन के लिये दिनांक 01.01.2018 की स्थिति में रिक्तिओं के आधार पर वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान में चयन हेतु दिनांक .05.03.2018 को विभागीय चयन समिति की बैठक आयोजित हुई। जिसमें श्री रामजीलाल जाटव, सहायक संचालक, के विरूद्ध विभागीय जाचं संस्थित होने से श्री जाटव के चयन वेतनमान की अनुशंसा बंद लिफाफे में रखी गई। 

2/ श्री रामजीलाल जाटव के विरूद्ध संस्थित विभागीय जांच में आयुक्त कोष एवं लेखा के आदेश दिनांक 22.04.2019 द्वारा श्री जाटव को भविष्य के लिए चेतावनी देते हुए हुए विभागीय जांच प्रकरण प्रकरण समाप्त किया गया है।

3/ श्री रामजी लाल जाटव के विरूद्ध प्रचलित कार्यवाही समाप्त हो जाने के फलस्वरूप उन्हें वरिष्ठ वेतनमान में चयन के संबंध में चयन समिति द्वारा परिभ्रमण के माध्यम से विचार किया गया। विभागीय चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर राज्य शासन, एतद् द्वारा राज्य वित्त सेवा के कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान (सहायक संचालक) स्तर के मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 में विनिर्दिष्ट लेवल 12 में कार्यरत श्री रामजी लाल जाटव को उनके नाम के सम्मुख कॉलम 4 में अंकित तिथि से राज्य वित्त सेवा के वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान (उप संचालक) मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 में विनिर्दिष्ट लेवल 13 में नियुक्ति (चयन) प्रदान करता है:

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