No: एफ 6-1/2021/एक/9 Dated: Jun, 14 2023

जिला स्‍तर पर अधिकारियो/कर्मचारियों की स्‍थानांतरण नीति। (दि. 14/06/2023)

संदर्भ: - इस विभाग का ज्ञाप क्रमांक एफ 6-1/2021 / एक / 9 दिनांक 24/06/2021. 

कृपया संदर्भित ज्ञाप का अवलोकन करने का कष्ट करें। वर्तमान में स्थानांतरण करने पर प्रतिबंध लागू है। 

2- राज्य शासन एतद् द्वारा दिनांक 15 जून, 2023 से 30 जून, 2023 तक की अवधि के लिए जिलें के भीतर स्थानांतरण से प्रतिबन्ध को शिथिल करता है। 

3 - इस अवधि में जिला संवर्ग के कर्मचारी एवं राज्य संवर्ग के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के जिले के भीतर स्थानांतरण जिला कलेक्टर के माध्यम से प्रभारी मंत्री के अनुमोदन उपरांत किये जायेंगे। स्थानांतरण आदेश विभागीय जिला अधिकारी के हस्ताक्षर से जारी किये जायेंगे। 

4 - सामान्य प्रशासन विभाग के समसंख्यक ज्ञाप दिनांक 24 जून, 2021 द्वारा जारी स्थानांतरण नीति की कंडिका-7 में दिनांक 01/04/2020 से 30/06/2021 के स्थान पर दिनांक 01/04/2022 से 14/06/2023 एवं कंडिका- 41 में दिनांक 31 जुलाई, 2021 के स्थान पर दिनांक 30/06/2023 पढ़ा जाए। 

5 - शेष व्यवस्था सामान्य प्रशासन विभाग के समसंख्यक ज्ञाप दिनांक 24 जून,2021 द्वारा जारी स्थानांतरण नीति अनुसार यथावत् रहेंगी।

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