No: F 6-1/2022 Dated: Sep, 16 2022

राज्‍य एवं जिला स्‍तर पर अधिकारियों/कर्मचारियों की स्‍थानांतरण नीति

संदर्भ:- इस विभाग का ज्ञापन क्रमांक एफ 6-1/2021/1/9 दिनांक 24 जून, 2021

कृपया संदर्भित ज्ञापन का अवलोकन करने का कष्ट करें। वर्तमान में स्थानांतरण करने पर प्रतिबंध लागू है।

2. राज्य शासन एतद् द्वारा दिनांक 17 सितम्बर, 2022 से 05 अक्टूबर, 2022 तक की अवधि के लिए स्थानांतरण से प्रतिबन्ध को शिथिल करता है। इस अवधि में प्रत्येक विभाग अपनी प्रशासनिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए स्थानांतरण कर सकेंगे। 

3. संदर्भित ज्ञापन दिनांक 24 जून,2021 द्वारा जारी स्थानांतरण नीति की कंडिका - 7 में दिनांक 01/04/2020 से 30/06/2021 के स्थान पर दिनांक 01/09/2021 से 16/09/2022 एवं कंडिका-41 में दिनांक 31 जुलाई, 2021 के स्थान पर दिनांक 05 अक्टूबर,2022 पढ़ा जाय।

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