राज्य एवं जिला स्तर पर अधिकारियों/कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति-2025
No: एफ 6-1/2024/एक/9 Dated: Apr, 29 2025
राज्य एवं जिला स्तर पर अधिकारियों/कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति-2025
राज्य शासन द्वारा राज्य एवं जिला स्तर के लिए निम्नानुसार स्थानांतरण नीति निर्धारित की जाती है:-
1. यह स्थानांतरण नीति मध्यप्रदेश संवर्ग के अखिल भारतीय सेवा के अधिकारीगण, मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा के अधिकारीगण, राज्य प्रशासनिक सेवा, राज्य पुलिस सेवा, राज्य वन सेवा एवं मध्यप्रदेश मंत्रालय सेवा के अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर लागू नहीं होगी।
2. जो विभाग अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं के संबंध में अपने लिए पृथक स्थानांतरण नीति निर्धारित करना चाहेंगे, उनके द्वारा इस नीति के मुख्य प्रावधानों के अनुरूप नीति बनाई जायेगी।
3. इस स्थानान्तरण नीति से हटकर किये जाने वाले स्थानान्तरण के प्रकरणों में माननीय मुख्यमंत्रीजी के समन्वय में आदेश प्राप्त करने होंगे।
स्थानांतरण की अवधि एवं प्रक्रिया
4. प्रदेश में राज्य एवं जिला स्तर पर अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण करने की प्रक्रिया दिनांक 01 मई, 2025 से 30 मई, 2025 तक की अवधि के बीच संपन्न की जायेगी शेष समय सामान्य स्थानांतरण प्रतिबंधित रहेंगे। प्रतिबंध अवधि में विभाग अपनी प्रशासनिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये स्थानांतरण इस नीति के बिंदु क्रमांक 09 के अनुसार कर सकेंगे।
5. इन निर्देशों के अधीन जिला संवर्ग के कर्मचारीगण का एवं राज्य संवर्ग के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का जिले के भीतर स्थानांतरण जिला कलेक्टर के माध्यम से प्रभारी मंत्री के अनुमोदन उपरांत किया जायेगा। स्थानांतरण आदेश विभागीय जिला अधिकारी के हस्ताक्षर से जारी किये जायेंगे।
6. सभी विभागों के राज्य संवर्ग के अंतर्गत विभागाध्यक्ष तथा शासकीय उपक्रमों एवं संस्थाओं में पदस्थ प्रथम श्रेणी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (चाहे वे किसी भी पदनाम से जाने जाते हो) के स्थानांतरण आदेश समन्वय में माननीय मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन के उपरांत प्रशासकीय विभाग द्वारा जारी किए जायेंगे। राज्य संवर्ग के शेष समस्त प्रथम श्रेणी अधिकारीगण तथा द्वितीय एवं तृतीय श्रेणियों के अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानांतरण (जिले के भीतर किये जाने वाले स्थानांतरण को छोड़कर) आदेश विभागीय भारसाधक मंत्री के अनुमोदन उपरांत प्रशासकीय विभाग के द्वारा जारी किए जायेंगे। राज्य संवर्ग के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के स्थानांतरण (जिले के भीतर किए जाने वाले स्थानांतरण को छोडकर) विभागीय मंत्री के अनुमोदन उपरांत विभागाध्यक्ष द्वारा किए जायेंगे।
7. दिनांक 01/04/2024 से 30/04/2025 के बीच जिन अधिकारियों/कर्मचारियों का स्थानांतरण किया गया, उन्हें सामान्यतः पुनः स्थानांतरित नहीं किया जायेगा, किन्तु आवश्यकता होने पर समन्वय में माननीय मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन लेने के पश्चात ही उपरोक्तानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया जावेगा।
8. गृह विभाग के अंतर्गत उप पुलिस अधीक्षक से नीचे के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण के संदर्भ में मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग के आदेश क्रमांक एफ-1-73/1998 /ब-2/दो, दिनांक 14.02.2007 द्वारा गठित पुलिस स्थापना बोर्ड द्वारा जिले में पदस्थापना का निर्णय लिया जाएगा। जिले के भीतर पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रभारी मंत्री के परामर्श के उपरांत पदस्थापना की जाएगी। उप पुलिस अधीक्षक और उससे वरिष्ठ अधिकारियों के स्थानांतर पुलिस स्थापना बोर्ड के दिशा-निर्देशों के अनुरूप विभागीय मंत्री के अनुमोदन उपरांत समन्वय में माननीय मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन पश्चात् किए जाएंगे।
प्रतिबंध अवधि के दौरान स्थानांतरण -
9. प्रतिबंध अवधि में तथा स्थानांतरण नीति से हटकर सामान्यतः केवल निम्न अपवादिक परिस्थितियों में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के शासकीय सेवकों के स्थानांतरण आदेश विभागीय मंत्री से प्रशासकीय अनुमोदन उपरांत जारी किए जा सकेंगे -
9.1 गंभीर बीमारी यथा कैंसर, लकवा, हृदयाघात या पक्षाघात इत्यादि से उत्पन्न तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर।
9. 2 ऐसे न्यायालयीन निर्णय के अनुक्रम में, जिसके माध्यम से प्रदत्त आदेश के अनुपालन के अतिरिक्त और कोई विधिक विकल्प शेष न हो। किंतु ऐसी परिस्थिति में स्थानांतरित किये जा रहे स्थान पर संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही लम्बित न हो ।
9.3 शासकीय सेवक की अत्यंत गंभीर शिकायत/गंभीर अनियमितता/गंभीर लापरवाही जिसमें विभाग द्वारा म0प्र0 सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के उल्लंघन के क्रम में म0प्र0 सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) 1966 के नियम 14 अथवा 16 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ की जा चुकी है।
9.4 लोकायुक्त संगठन / आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो अथवा पुलिस द्वारा शासकीय सेवक के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज करने अथवा अभियोजन की कार्यवाही प्रारंभ होने पर जांच प्रभावित न होने की दृष्टि से किए जाने वाले स्थानांतरण |
9.5 निलंबन, त्यागपत्र, सेवानिवृत्ति (सामान्य/अनिवार्य/स्वैच्छिक), पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति से वापसी अथवा शासकीय सेवक के निधन के फलस्वरूप रिक्त हुए पद जिसके संबंध में विभाग यह मत हो कि लोकहित में उक्त पद की पूर्ति स्थानांतरण पर प्रतिबंध अवधि में की जाना अत्यंत आवश्यक है। किन्तु ऐसी रिक्तियाँ जो तत्स्थान पर पदस्थ अधिकारी/कर्मचारी के स्थानांतरण से उत्पन्न हों सम्मिलित नहीं की जाएंगी, उदाहरण स्वरूप यदि "A" स्थान से किसी अधिकारी/कर्मचारी को स्थानांतरित कर किसी अन्य अधिकारी/ कर्मचारी को इस आधार पर कि अब "A" स्थान पर रिक्त हो गई है, स्थानांतरित नहीं किया जाएगा।
किन्तु यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रशासनिक कारण से यदि स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर किया जा रहा है तब जिस स्थान से स्थानांतरण कर दूसरे स्थान पर पदस्थापना की जा रही है उस स्थान पर स्थानांतरण के कारण रिक्तियों का प्रतिशत स्थानांतरित किये गये स्थान से अधिक तो नहीं हो रहा है।
उदाहरणार्थ, किसी स्थान "A" पर तीन पद है, जिसमें से दो पद भरे हुए हैं अत: "A" स्थान पर रिक्त पदों का प्रतिशत 33 है एवं स्थान "B" पर दो पद हैं, जिसमें से एक पद भरा हुआ है, अत: "B" स्थान पर रिक्त पदों की संख्या 50 प्रतिशत होगीतब "A" से "B" में स्थानांतरण पर "A" में रिक्त का प्रतिशत 66 होगा वहीं 'B' में रिक्ति का प्रतिशत शून्य हो जावेगा। अतः यह इस नीति में उपरोक्त स्थानांतरण अनुमत्य नहीं होगा। ठीक इसी प्रकार से 'B' से 'A' स्थान पर भी स्थानांतरण अनुमत्य नहीं होगा। ऐसी स्थिति में स्थानांतरण नहीं किया जा सकेगा।
9.6 परियोजना का कार्य पूर्ण होने पर अथवा पद अन्यत्र स्थानांतरित किए जाने के कारण स्थानांतरित किया जा सकेगा।
9.7 उपरोक्त प्रकरणों के अतिरिक्त माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय से प्राप्त उच्च प्राथमिकता के प्रकरणों में भारसाधक सचिव प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त कर आदेश जारी कर सकेंगे। किन्तु ऐसे स्थानांतरण प्रकरण जिनको करने में विभाग नीति के अनुरूप नहीं पाता है ऐसे प्रकरण विभागीय सचिव विभागीय मंत्री महोदय के अनुमोदन उपरांत, कारण सहित अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय को पुन: प्रस्तुत कर अग्रिम आदेश प्राप्त करेंगे।
10. प्रतिबंध अवधि में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के स्थानांतरण प्रकरण प्रशासकीय विभाग द्वारा निराकृत किए जाएंगे।
स्थानांतरण नीति के अन्य प्रमुख प्रावधान ----- Please see pdf.