No: 2292/2020-21/ई/चार Dated: Nov, 22 2021

वित्तीय व लेखा नियमों/निर्देशों की जानकारी अद्यतन रखना

वित्तीय प्रबंधन एवं वित्तीय नियमों, निर्देशों से संबंधित कार्यों के उत्तरदायित्वता पूर्ण निर्वहन के उद्देश्य से प्रदेश में मध्यप्रदेश वित्त सेवा सवंर्ग गठित है। अत: इस संवर्ग के समस्त अधिकारियों से यह अपेक्षा स्वाभाविक है कि अपने पदस्थापना स्थल पर वित्तीय विषयों से संबंधित कार्यों के उपयुक्त निर्वहन के लिए वे स्वयं को सुसंगत नियमों निर्देशों से अद्यतन रखें। 

2. यह देखने में आया है कि म.प्र.वित्त सेवा संवर्ग अधिकारी, वित्त विभाग, कोष एवं लेखा संचालनालय अथवा अन्य विभागों से जारी नवीनतम निर्देशों से स्वयं को अद्यतन नहीं रखते हैं, जो कि इस विशिष्ट सेवा संवर्ग के जिम्मेदार प्रतिनिधि होने के परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं है। 

3. अत: निर्देशानुसार अनुरोध है कि मध्यप्रदेश वित्त सेवा संवर्ग के समस्त अधिकारी प्रतिदिन अथवा अधिकतम सात दिवस के अंतराल में वित्त विभाग तथा कोष एवं लेखा संचालनालय की वेबसाइट्स पर अनिवार्य रूप से विजिट कर निर्देशों से स्वयं को अद्यतन रखना सुनिश्चित करें। 

4. उपर्युक्त निर्देशों के पालन नहीं होने की स्थिति समक्ष में आने पर ऐसे अधिकारी के गोपनीय प्रतिवेदन में इस आशय की विपरीत अभ्युक्ति अंकित की जावेगी।

 

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