No: 3-23 Dated: Aug, 05 1975

अक्षम तथा अयोग्य शासकीय सेवकों को अधिवार्षिकी आयु पूरी होने के पहले अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करने के संबंध में पेंशन नियमों में व्यवस्था

 

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