No: एफ 9-2/2025/नियम/चार Dated: May, 08 2025

मध्यप्रदेश राज्य के पेंशनरों/परिवार पेंशनरों को पेंशन पर मंहगाई राहत स्वीकृत करने के संबंध में - 08/05/2025

म.प्र. शासन, वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 9-2/2024/नियम/चार, भोपाल, दिनांक 30 अक्टूबर, 2024 के द्वारा राज्य शासन के पेंशनरों/परिवार पेंशनरों को दिनांक 01 अक्टूबर, 2024 से (भुगतान माह नवम्बर, 2024) से सातवे वेतनमान में मूल पेंशन/परिवार पेंशन पर 50% की दर से एवं छठवें वेतनमान में 239% की दर से मंहगाई राहत स्वीकृत है । 

2. छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग द्वारा पत्र दिनांक 12.03.2025 से म. प्र. पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49 के तहत पेंशनर/परिवार पेंशनर को 01 मार्च 2025 से सातवें वेतनमान में 53% एवं छठवें वेतनमान में 246% महंगाई राहत दिये जाने का निर्णय लिया जाकर तद्नुसार सहमति चाही गयी है।

3. छत्तीसगढ़ शासन के उपरोक्तानुसार पत्र के दृष्टिगत राज्य शासन द्वारा राज्य के पेंशनरों/परिवार पेंशनरों को वर्तमान में देय मंहगाई राहत की दर में 01 मार्च, 2025 (भुगतान माह अप्रैल, 2025) से निम्नानुसार वृद्धि की सहर्ष स्वीकृति दी जाती है :-

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