No: 1/150 Dated: Jul, 22 1989

राज्य प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान के सदस्यों को “संयुक्त कलेक्टर” एवं प्रवर श्रेणी वेतनमान के सदस्यों को “अपर कलेक्टर” का पदनाम दीया जाना

 

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