Updated: Dec, 19 2020

 

अवकाश (Leave)

 

 राज्य शासन के कार्यकारी आदेश के द्वारा शासकीय कार्यालयों  हेतु  घोषितअवकाश सामान्यतः निम्न तीन वर्गों में विभाजित  है:  

(1) सामान्य अवकाश- राज्य शासन द्वारा अधिसूचना के द्वारा घोषित सामान्य अवकाश. इसके अतिरिक्त प्रत्येक माह के द्वितीय एवं तृतीय शनिवार भी अवकाश में सम्मिलित 

2) ऐच्छिक  अवकाश- राज्य शासन द्वारा घोषित ऐक्षिक अवकाशों में से किन्हीं 4 अवकाशों की पात्रता .

(3) स्थानीय अवकाश- किसी त्यौहार अथवा स्थानीय महत्त्व के अवसर पर सम्भायुक्त द्वारा घोषित एक वर्ष में अधिकतम तीन अवकाश 

इसके  अतिरिक्त भारत शाशन द्वारा Negotiable Instruments Act, 1881 के तहत सामान्य अवकाश तथा बैंकों के अर्ध-लेखा समापन एवं वार्षिक लेखा समापन हेतु 30 जून एवं 31 दिसंबर को प्रति वर्ष अधिसूचना द्वारा अवकाश घोषित किया जाता है. अवकाश के सम्बन्ध में मध्य प्रदेश शासन द्वारा समय-समय  पर जारी तिथिवार सर्कुलर/ निर्देश के लिए क्लिक करें -

'अवकाश परिपत्र (Leave Circulars)'