Updated: Mar, 29 2020

 

120. लिखत की मूल विधिमान्यता का प्रत्याख्यान करने के विरुद्ध विबन्ध -- वचन-पत्र का कोई भी रचयिता और विनिमय-पत्र या चैक का कोई भी लेखीवाल और लेखीवाल के आदरणार्थ विनिमयपत्र का कोई भी प्रतिगृहीता सम्यक्-अनुक्रम-धारक द्वारा उसके आधार पर किए गए वाद में लिखत की, जैसी कि वह मूलतः रची या लिखी गई थी, विधिमान्यता का प्रत्याख्यान करने के लिए अनुज्ञात न होगा ।

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120. Estoppel against denying original validity of instrument - No maker of a promissory note, and no drawer of a bill of exchange or cheque, and no acceptor of a bill of exchange for the honour of the drawer shall, in a suit thereon by a holder in due course, be permitted to deny the validity of the instrument as originally made or drawn.

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