Updated: Mar, 21 2020

5 क. उन व्यक्तियों द्वारा जो कुछ विस्फोटकों का पहले से ही कारबार कर रहे हैं, अनुज्ञप्ति के बिना कुछ अवधि के लिए ऐसा कारबार करते रहना -

धारा 5 में या इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों में किसी बात के होते हुए भी ऐसा कोई व्यक्ति, जो भारतीय विस्फोटक (संशोधन) अधिनियम, 1978 (1978 का 32) के प्रारंभ के ठीक पूर्व किसी विस्फोटक के विनिर्माण, विक्रय, परिवहन, आयात या निर्यात का कारबार कर रहा था, जिसके लिए भारतीय विस्फोटक (संशोधन) अधिनियम, 1978 द्वारा मूल अधिनियम के संशोधन के पूर्व उसके अधीन कोई अनुनज्ञप्ति अपेक्षित नहीं थी, -

(क) ऐसे प्रारम्भ की तारीख से तीन मास की अवधि के लिए; या

(ख) यदि तीन मास की उक्त अवधि की समाप्ति के पूर्व ऐसे व्यक्ति ने ऐसे विस्फोटक का ऐसा कारबार करने के लिए इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्ति अनुदत्त की जाने के लिए आवेदन किया है तो उसके आवेदन के अंतिम रूप से निपटाए जाने तक,

इन दोनों में से जो भी बाद में हो, ऐसे विस्फोटक के संबंध में अनुज्ञप्ति के बिना ऐसा कारबार करते रहने का हकदार होगा ।

5 A. Persons already in business in respect of certain explosives to carry on such business without licence for a certain period. —

Notwithstanding anything in section 5 or in the rules made thereunder where, immediately before the commencement of the Indian Explosives (Amendment) Act, 1978 (32 of 1978), any person was carrying on the business of manufacture, sale, transport, import or export of any explosive (for which no licence was required under this Act before its amendment by the Indian Explosives (Amendment) Act, 1978, then, such person shall be entitled to continue to carry on such business without licence in respect of such explosive—

(a) for a period of three months from the date of such commencement; or

(b) if before the expiry of the said period of three months, such person has made an application for grant of licence under this Act for such business in such explosive, until the final disposal of his application, whichever is later.