Updated: May, 28 2018

 

स्थानांतरण (Transfer)

 

मध्यप्रदेश शासन के अंतर्गत लोक सेवकों के स्थानांतरण हेतु वस्तुतः कोई नियम अस्तित्व में नहीं है किंतु लोक सेवकों के स्थानांतरण  हेतु विभिन्न विभागों द्वारा स्थानांतरण नीति बनाई जाती है. प्रतिबंध अवधि में स्थानांतरण माननीय मुख्यमंत्री के समन्वय में अनुमोदन उपरांत ही किया जाता है. स्थानांतरण के संबंध में शासन द्वारा समय-समय पर निर्देश जारी किए गए हैं. ऐसे निर्देशों हेतु क्लिक करें -

‘स्थानांतरण संबंधी निर्देश’

Transfer Policy