Updated: May, 28 2018

 

Deputation

 

मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत कार्यरत लोक सेवक आवश्यकतानुसार एक विभाग से अन्य विभाग अथवा मध्यप्रदेश शासन से भिन्न  केंद्र शासन के अंतर्गत अन्य विभागों में प्रतिनियुक्ति पर भेजे जाते हैं. प्रतिनियुक्ति अवधि को रेगुलेट करने, इस अवधि में वेतन इत्यादि का भुगतान करने, अवकाश संबंधी मामलों में तथा अनुशासनिक कार्यवाही करने के संबंध में शासन द्वारा समय-समय पर कार्यपालिक आदेश जारी किए गए हैं.  ऐसे सर्कुलर हेतु क्लिक करें -

‘प्रतिनियुक्ति संबंधी परिपत्र’