No: 0 Dated: Jul, 29 2013

मध्यप्रदेश में खाद्यान्न सुरक्षा के दायरे में व्यापक वृद्धि (मंत्रि-परिषद् के महत्वपूर्ण निर्णय)

 

बीपीएल परिवारों को अब 5 किलो प्रति व्यक्ति अनाज, गैर कार्डधारी गरीबों को भी सस्ता अनाज, 5.46 करोड़ लोगों को मिलेगा लाभ

Bhopal : Monday, July 29, 2013, 20:09 IST

 

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज सम्पन्न मंत्रि-परिषद् की बैठक में प्रदेश में खाद्यान्न सुरक्षा के दायरे को व्यापक रूप से बढ़ाने का निर्णय लिया गया। निर्णय के अनुसार अंत्योदय परिवार को 35 किलोग्राम प्रति परिवार के साथ-साथ अब बीपीएल को 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति की दर से खाद्यान्न उपलब्ध करवाया जायेगा।

वर्तमान में अंत्योदय परिवार को 35 किलोग्राम अनाज प्रति परिवार और बीपीएल परिवार को 20 किलोग्राम प्रति परिवार उपलब्ध करवाया जाता है। गेहूँ और नमक एक रुपये प्रति किलोग्राम और चावल 2 रुपये प्रति किलोग्राम दिया जाता है। इस निर्णय से प्रदेश के लगभग 5 करोड़ 46 लाख लोगों को लाभ मिलेगा।

इन परिवारों के अतिरिक्त मध्यप्रदेश भवन तथा अन्य संनिर्माण कर्मकार मण्डल के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिकों और उन पर आश्रित परिवार सदस्यों, ग्रामीण क्षेत्रों के मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना में भूमि-हीन खेतिहर मजदूर के रूप में पंजीकृत व्यक्तियों और उन पर आश्रित परिवार सदस्यों, शहरी क्षेत्रों में साइकिल रिक्शा चालक कल्याण योजना और हाथ-ठेला चालक कल्याण योजना में पंजीकृत व्यक्तियों और उन पर आश्रित परिवार सदस्यों, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के पंजीकृत हितग्राहियों और उन पर आश्रित परिवारों के सदस्यों तथा अनाथ आश्रम, निराश्रित/विकलांग छात्रावासों में निवासरत बच्चों तथा निःशुल्क संचालित वृद्धाश्रमों में रहने वाले वृद्धजन को भी इस योजना का लाभ मिलेगा।

 

इस वर्ष 20 जिले में और अगले वर्ष 19 जिले में खुलेंगे कुटुम्ब न्यायालय

मंत्रि-परिषद् ने 20 जिले में इस वर्ष तथा 19 जिले में अगले वर्ष कुटुम्ब न्यायालय स्थापित करने का निर्णय लिया। इस वर्ष बैतूल, सतना, मंदसौर, कटनी, रतलाम, छिंदवाड़ा, सिवनी, गुना, देवास, भिण्ड, विदिशा, धार, बालाघाट, छतरपुर, सिंगरौली, मण्डलेश्वर, नीमच, मुरैना, सीधी तथा मण्डला में कुटुम्ब न्यायालय स्थापित किये जायेंगे। मंत्रि-परिषद् ने इन न्यायालयों के लिए जिला न्यायाधीश के 20 तथा स्टॉफ के 520 पद को स्वीकृति दी।

वर्ष 2014-15 में हरदा, रायसेन, डिण्डोरी, झाबुआ, पन्ना, बड़वानी, अशोकनगर, बुरहानपुर, श्योपुर, उमरिया, खण्डवा, सीहोर, शाजापुर, नरसिंहपुर, दतिया, दमोह, शिवपुरी, अनूपपुर तथा अलीराजपुर जिले में कुटुम्ब न्यायालय खोले जायेंगे। इनके लिए भी जिला न्यायाधीश के 19 तथा स्टॉफ के 494 पद स्वीकृत किये गये हैं।

 

कनिष्ठ सेवा परीक्षा नियम अनुमोदित

मंत्रि-परिषद् ने शासन के सभी विभाग, निगम, मण्डल, आयोग, बोर्ड आदि के सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पद, जो मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर हैं, मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल के माध्यम से भरे जाने का निर्णय लिया। व्यापम के माध्यम से इस प्रकार के सभी पद की पूर्ति के लिए तैयार किये गये ‘मध्यप्रदेश कनिष्ठ सेवा संयुक्त चयन परीक्षा नियम-2013’ का मंत्रि-परिषद् ने अनुमोदन किया।

 

लोनिवि में सीधी भर्ती का प्रतिशत अब 50

मंत्रि-परिषद् ने लोक निर्माण विभाग में सहायक यंत्रियों की सीधी भर्ती का प्रतिशत 25 से बढ़ाकर 50 करने का निर्णय लिया। इसके लिए लोक निर्माण अभियांत्रिकी (राजपत्रित सेवा) नियम-1969 में संशोधन को मंजूर किया गया। शेष 50 प्रतिशत पद में से 33 प्रतिशत पद डिप्लोमाधारी उप यंत्रियों के लिए, 13 प्रतिशत अभियांत्रिकी में स्नातक उप यंत्रियों तथा शेष 4 प्रतिशत पद की पूर्ति विभाग में कार्यरत मानचित्रकारों की पदोन्नति से की जायेगी।

 

तिलहन संघ कर्मियों का संविलियन

मंत्रि-परिषद् ने तिलहन संघ के सभी सेवायुक्त कर्मचारियों/अधिकारियों के राज्य शासन के विभिन्न विभाग में संविलियन के लिए मंजूरी दी। योजना में तिलहन संघ के कुल 1175 अधिकारी-कर्मचारी के शासन के विभिन्न विभाग में संविलियन की कार्यवाही की जायेगी। इनमें से 838 राज्य शासन के विभिन्न विभाग में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं। शेष 337 तिलहन संघ में कार्य कर रहे हैं। प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारियों की संविलियन की कार्यवाही संबंधित विभागों द्वारा की जायेगी। तिलहन संघ में कार्यरत कर्मचारियों के संविलियन की कार्यवाही सहकारिता विभाग के माध्यम से होगी।

 

दो बिजली कम्पनियों की सेवानिवृत्ति आयु में वृद्धि

मंत्रि-परिषद् ने एमपी पॉवर मैनेजमेंट कम्पनी/मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कम्पनी में कम्पनी केडर के कार्मिकों की सेवानिवृत्ति आयु को 58 से बढ़ाकर 60 वर्ष करने का निर्णय लिया गया। निर्णय के अनुसार मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल से प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के जिन कार्मिकों का अंतिम रूप से एमपी पॉवर मैनेजमेंट/ट्रांसमिशन कम्पनी में संविलियन किया गया है, उनको यह विकल्प दिया जायेगा कि वह अपनी इच्छा अनुसार 60 वर्ष की सेवानिवृत्ति का विकल्प स्वीकार कर सकते हैं।

पूर्ववर्ती मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल से कम्पनी में अंतरित ऐसे पदों/कार्मिकों को डाइंग केडर मानते हुए उन्हें सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष करने का विकल्प नहीं दिया जायेगा जिनके पद कम्पनी की शासन द्वारा स्वीकृत संगठनात्मक संरचना में शामिल नहीं किये गये हैं और जिनकी कम्पनी को आवश्यकता नहीं है। एमपी पॉवर मैनेजमेंट कम्पनी में कार्यालय सहायक श्रेणी-3 को डाइंग केडर की परिभाषा से पृथक रखा जायेगा।

 

अन्य निर्णय

 

  • मंत्रि-परिषद् ने एडवांस मेडिकल साइंस एण्ड एजुकेशनल सोसायटी को भोपाल जिले के गाँव इनायतपुरा में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए भूमि आवंटन की शर्त को शिथिल करते हुए संस्था को चिकित्सा शिक्षा विभाग से डिजायरएबिलिटी एवं फिजिबिलिटी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने तथा 300 बिस्तर अस्पताल का निर्माण पूर्ण करने तथा मेडिकल कॉलेज शुरू करने के लिए दी गई अवधि को 2 वर्ष बढ़ाने का निर्णय लिया।

  • मंत्रि-परिषद् ने लोकायुक्त संगठन के लिए स्वीकृत लेखा अधिकारी का एक पद समाप्त कर उसके स्थान पर वरिष्ठ लेखा अधिकारी का पद निर्मित करने का निर्णय लिया।

  • मंत्रि-परिषद् ने लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त (जिला सतर्कता समितियाँ) नियम-1995 में समिति के अध्यक्ष तथा सदस्यों के मानदेय में वृद्धि करने का निर्णय लिया। अब अध्यक्ष को 750 की जगह 800 रुपये तथा सदस्यों को 550 रुपये की जगह 600 रुपये प्रति बैठक मानदेय दिया जायेगा।

  • मंत्रि-परिषद् ने मध्यप्रदेश शासन से संबंधित उच्च न्यायालय, जबलपुर, खण्डपीठ ग्वालियर और इंदौर एवं केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण जबलपुर, सर्किट सिटिंग ग्वालियर/इंदौर में न्यायालीन प्रकरणों में बेहतर समन्वय तथा प्रतिदिन मॉनीटरिंग के लिए 3 संयुक्त आयुक्त/उप आयुक्त के कार्यालय की स्थापना तथा अमले को स्वीकृति दी।

  • मंत्रि-परिषद् ने मंत्रालय में पदस्थ सभी सेवा संवर्ग के अपर सचिव/उप सचिव/अवर सचिव एवं स्टॉफ ऑफीसर को पुनरीक्षित विशेष वेतन की दरें स्वीकृत की।

  • मंत्रि-परिषद् ने राज्य वरिष्ठ नागरिक आयोग में एक अध्यक्ष एवं 4 सदस्य रखे जाने के निर्णय का अनुसमर्थन किया।

  • मंत्रि-परिषद् ने भोपाल विकास प्राधिकरण की भोपाल के शाहजहाँनाबाद स्थित रामनगर, परी बाजार-बारह महल की योजना में 102065 वर्ग मीटर भूमि को सम्मिलित करने का निर्णय लिया।

  • मंत्रि-परिषद् ने निर्णय लिया कि अब विश्वविद्यालय स्थापना के लिए संस्था द्वारा शासकीय भूमि का आवंटन चाहने पर राजस्व विभाग की नीति के प्रावधानों के अनुसार भूमि आवंटित की जायेगी।

दुर्गेश रायकवार/दिनेश मालवीय