No: --- Dated: Jul, 30 2018

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में प्रदेश के वरिष्ठ एवं बुजुर्ग पत्रकारों की श्रद्धा-निधि 6 हजार रूपये प्रति-माह से बढ़ाकर 7 हजार रूपये प्रति माह करने का निर्णय लिया गया है। श्रद्धा-निधि के लिये आयु सीमा 62 वर्ष से घटाकर 60 वर्ष करने का भी निर्णय लिया गया है। मंत्रि-परिषद ने प्रदेश के गैर अधिमान्य पत्रकारों को बीमा योजना में शामिल कर प्रीमियम राशि का 50 प्रतिशत शासन द्वारा दिये जाने का निर्णय लिया है।

उद्यानिकी प्रोत्साहन योजना लागू

मंत्रि-परिषद ने प्याज और लहसुन की फसल के लिये उद्यानिकी प्रोत्साहन योजना लागू करने का निर्णय लिया है। योजना के अंतर्गत प्याज के लिये 400 रू. प्रति क्विंटल तथा लहसुन के लिये 800 रू. प्रति क्विंटल की दर से प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। यह राशि बोनी के सत्यापित रकबे तथा निर्धारित औसत उत्पादकता की सीमा को ध्यान में रखते हुए किसान के खाते में सीधे जमा करवायी जाएगी।

प्राईस सपोर्ट स्कीम

मंत्रि-परिषद ने प्राईस सपोर्ट स्कीम के अंतर्गत रबी वर्ष 2017-18 में चना, मसूर और सरसों की खरीदी के लिये म.प्र राज्य सहकारी विपणन संघ और नागरिक आपूर्ति निगम को राज्य शासन द्वारा स्वीकृत नि:शुल्क बैंक गारंटी की अवधि 2 माह से बढ़ाकर 6 माह करने का निर्णय लिया है।

खुरई में खुलेगा कृषि महाविद्यालय

मंत्रि-परिषद ने सागर जिले की तहसील खुरई में कृषि महाविद्यालय खोलने का निर्णय लिया है। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत आरंभ होने वाले इस महाविद्यालय में वर्ष 2018-19 के शैक्षणिक सत्र में 60 छात्र-छात्राओं के अध्ययन की सुविधा रहेगी। सागर जिले की रहली तहसील में उद्यानिकी महाविद्यालय खोलने के निर्णय को भी मंत्रि-परिषद ने अनुमोदित किया।

मगरौनी बनेगा नगर परिषद

मंत्रि-परिषद ने शिवपुरी जिले की ग्राम पंचायत मगरौनी को नगर परिषद स्वरूप में गठित करने की अनुशंसा राज्यपाल को भेजने का निर्णय लिया गया है। इसके अतिरिक्त, मंत्रि-परिषद ने महिला बाल विकास विभाग द्वारा संचालित केन्द्र प्रवर्तित किशोरी बालिका योजना को प्रदेश के सभी 51 जिलों में संचालित करने की स्वीकृति प्रदान की है। बैठक में योजना के क्रियान्वयन पर होने वाले व्यय के लिये रू. 209 करोड़96 लाख की स्वीकृति भी प्रदान की गई।

मंत्रि-परिषद के अन्य निर्णय

मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश सुपर स्पेशलिटी अस्पताल चिकित्सा शिक्षक आदर्श सेवा नियम,2018 को मंजूरी दी है। साथ ही, पिछड़ा वर्ग की सूची में सौधिंया जाति प्रविष्टि क्रमाँक 12 को विलोपित करने और कैफियत में सौधिंया राजपूत भी शामिल होने का उल्लेख कर एवं पृथक से क्रमांक 93 में दर्ज करने का निर्णय लिया गया है। मंत्रि-परिषद ने पिछड़ा वर्ग की सूची के सरल क्रमाँक 58 पर अंकित खैरूवा जाति को सूची से विलोपित करने का निर्णय लिया।

मंत्रि-परिषद ने एशियन डेवलपमेंट बैंक ऋणांश एवं मध्यप्रदेश राज्यांश से मध्यप्रदेश स्किल्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत स्थापित किये जाने वाले ग्लोबल स्किल्स पार्क, भोपाल की स्थापना, प्रशासन एवं प्रबंधन के लिये मध्यप्रदेश फर्म्स एवं सोसायटी अधिनियम 1973 के अन्तर्गत ग्लोबल स्किल्स पार्क समिति का गठन एवं पंजीयन का अनुमोदन किया।

ग्लोबल स्किल पार्क में युवाओं को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का रोजगार परख प्रशिक्षण दिया जायेगा। इससे उन्हें देश एवं विदेश में उच्च वेतनमान के रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकेंगे। युवाओं को स्व-रोजगार के अधिक अवसर भी प्राप्त होंगे। इससे ग्लोबल स्किल्स पार्क में प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं की कार्य-कुशलता एवं जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार हो सकेगा।

मध्यप्रदेश स्किल्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन के लिये प्रोजेक्ट स्टेयरिंग कमेटी और प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन कमेटी और का गठन कर उत्तरदायित्व एवं शक्तियों का निर्धारण तथा प्रोजेक्ट डायरेक्टर के उत्तरदायित्व एवं शक्तियों का निर्धारण किया गया है।

मंत्रि परिषद द्वारा मुख्य नगर पालिका अधिकारी 'ग' श्रेणी को प्रथम क्रमोन्नत वेतनमान और मुख्य नगर पालिका अधिकारी 'ख' श्रेणी के अनुरूप रूपये 8000-13500 स्वीकृत किया गया। निर्णय के फलस्वरूप 267 अधिकारी लाभांवित होंगे।

साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश