No: एफ 7-47/2016/आ.प्र./एक Dated: Jan, 01 2018

विषय:- धीवर, कहार, भोई, केवट, मल्लाह, निषाद आदि जाति के ऐसे व्यक्ति जिन्होंने "मांझी" जनजाति के जाति प्रमाण पत्र के आधार पर शासकीय सेवा/शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश प्राप्त किया है उन्हें संरक्षण दिये जाने बाबत्

राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि धीवर, कहार, भोई, केवट, मल्लाह, निषाद आदि जाति के जिन व्यक्तियों द्वारा "माझी" अनुसूचित जनजाति के जाति प्रमाण पत्र के आधार पर दिनांक 11.11.2005 के पूर्व शासकीय सेवाओं में नियोजन शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश प्राप्त कर लिया है, उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाए किन्तु उक्त दिनांक के पश्चात उन्हें अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत नहीं मानते हुए आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा

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