No: सी-3/9/1/3/2011 Dated: Jul, 20 2011

 

मध्यप्रदेश अनुसूचित जाति एवं जनजाति (आकस्मिकता योजना) नियम 1995 के अंतर्गत मृतक की विधवा अथवा उसकी संतानों या आश्रितों को शासकीय अथवा जिले के किसी अर्द्ध शासकीय/शासकीय संस्थानों में नौकरी दी जाने बाबत

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