No: 150 Dated: Mar, 09 2018

संशोधन - 

(संशोधन) चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम 2018

मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम, 2018 

 

मध्यप्रदेश निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम, 2007 की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतदद्वारा व्दारा निजी चिकित्सा और दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रवेश से संबंधित निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

नियम

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ -

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम, 2018 है। 
(2) ये नियम मध्यप्रदेश राजपत्र में इनके प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होंगे।

 

2परिभाषाएं, -इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:-

(क) 'अनिवासी भारतीयसे अभिप्रेत है, अधिनियम में परिभाषित अनिवासी भारतीय;

(ख) 'अनिवासी भारतीय अभ्यर्थी से अभिप्रेत है ऐसा अभ्यर्थी जो अनिवासी भारतीय अथवा अनिवासी भारतीय का फर्स्ट डिग्री ब्लड (first degree blood) रिश्तेदार अथवा अनिवासी भारतीय पर आश्रित हो;

(ग) 'अन्य पिछड़ा वर्गसे अभिप्रेत है, अधिनियम में परिभाषित अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी.);

(घ) 'अनुसूची से अभिप्रेत है, संचालक, चिकित्सा शिक्षा द्वारा समय-समय पर जारी अनुसूचियां;

(ङ) 'अनुसूचित जनजाति से अभिप्रेत है, अधिनियम में परिभाषित अनुसूचित जनजाति;

(च) 'अनुसूचित जाति से अभिप्रेत है, अधिनियम में परिभाषित अनुसूचित जाति;

(छ) 'आवश्यक दस्तावेज से अभिप्रेत है, समय-समय पर अनुसूची-3 में वर्णित दस्तावेज,

(ज) काउंसिलिंग से अभिप्रेत है, रिक्तियों के विरूद्ध प्रवेश हेतु पाठ्‌यक्रम,विषय एवं महाविद्यालय आवंटन करने की प्रक्रिया;

(झ) 'काउंसिलिंग समिति से अभिप्रेत है, संचालक, चिकित्सा शिक्षा द्वारा समय समय पर गठित काउंसिलिंग समिति;

(ञ) 'दिव्यांग अभ्यार्थी से अभिप्रेत है भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद नई दिल्लीं द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचना अनुसार पात्र अभ्यर्थी.;

(ट) 'चयन परीक्षा से अभिप्रेत है पाठ्यक्रम से संबंधित नेशनल एलिजिबिलिटी कम एन्‍ट्रेस टेस्ट (NEET);

(ठ) 'प्रवर्गसे अभिप्रेत है, महिला, स्वतंत्रता संग्राम सैनानी, सैनिक दिव्यांग एवं अनिवासी भारतीय प्रवर्ग;

(ड) 'प्रवेश हेतु अर्हता से अभिप्रेत है, अनुसूची-1 में वर्णित अर्हताएं;

(ढ) 'पोर्टल से अभिप्रेत है। https://dme.mponline.gov.in

(ण) महाविद्यालय से अभिप्रेत है निजी चिकित्सा महाविद्यालय एवं निजी दंत चिकित्सा महाविद्यालय;

(त) रिक्तियां से अभिप्रेत है, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (MCI) अथवा भारतीय दंत चिकित्सा परिषद (DCI) द्वारा पाठ्यक्रम के लिए महाविद्यालय वार स्वीकृत सीट के विरूद्ध रिक्तियां जिसमें प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होने तक उत्पन्न होने वाली समस्त रिक्तियां शामिल हैं;

(थ) विश्वविद्यालय से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर अथवा मध्यप्रदेश राज्य के भीतर स्थापित चिकित्सा शिक्षा एवं दंतचिकित्सा शिक्षा पाठ्यक्रम संचालित करने वाले निजी विश्वविद्यालय:

(द) ‘'स्वतंत्रता संग्राम सैनानी प्रवर्ग के अभ्यर्थी 'से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश के किसी जिला कलेक्टर द्वारा संधारित पंजीकृत स्वतंत्रता संग्राम सैनानी का पुत्र अथवा पुत्री, पोता-पोती एवं नाती-नातिन;

(ध) 'सेवारत अभ्यर्थी से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश सरकार के अधीन किसी विभाग अथवा संस्था में नियमित अथवा संविदा सेवा में कार्यरत अभ्यर्थी जिसने नियोक्ता से अनापत्ति प्राप्त करने के पश्चात् प्रवेश हेतु पोर्टल पर पंजीयन कराया हो,

(न) 'सैनिक प्रवर्ग के अभ्यर्थीसे अभिप्रेत है, भारत वर्ष की किसी सेना में कार्यरत अथवा सेवानिवृत्त सैनिक के पुत्र अथवा पुत्री, इसमें सेवा के दौरान मृतक सैनिक के पुत्र-पुत्री भी सम्मिलित हैं;

(प) 'श्रेणी से अभिप्रेत है, अनुसचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडावर्ग एवं अनारक्षित श्रेणी ।

 

3. प्रवेश केलेण्डर ,- संचालक, चिकित्सा शिक्षा प्रत्येक वर्ष पाठ्‌यक्रम में प्रवेश के लिए केलेण्डर प्रकाशित कराएगा जिसमें प्रवेश की प्रक्रिया के विभिन्न चरणों के लिए समयावधि विनिर्दिष्ट की जाएगी ।

 

4. आरक्षण -

( 1) श्रेणीवार आरक्षण -

(क) श्रेणीवार आरक्षण अनुसूची-2 के खण्ड 'अ' अनुसार होगा ।

(ख) राज्य शासन केदिशा-निर्देशों के तहत क्रीमीलेयर की परिधि में आने वाले अन्य पिछडा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा ।

(ग) काउंसिलिंग के द्वितीय चक्र में आरक्षित श्रेणी विशेष का अर्हताधारी पंजीकृत अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की दशा में प्रवेश हेतु आवंटन निम्न कम से किया जाएगा:-

(1) अनुसूचित जनजाति की रिक्तियों के पद के विरूद्ध अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को;

(2) अनुसूचित जाति की रिक्तियों के विरूद्ध अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को;

(3) अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के रिक्तियों के विरूद्ध अन्य पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों को; एवं

(4) उपरोक्त तीनों श्रेणियो के आरक्षित अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की दशा मे, रिक्तियों के विरूद्ध अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को ।

(घ) काउंसिलिंग के अंतिम चक्र .मे आरक्षित श्रेणी विशेष का अर्हताधारी पंजीकृत अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की दशा मे, ऐसी श्रेणी की रिक्तियों के विरूद्ध अनारक्षित श्रेणी के अभ्‍यर्थियों को प्रवेश दिया जाएगा ।

(2) प्रवर्गवार आरक्षण,-

(क) प्रवर्गवार आरक्षण अनुसूची-2 के खण्ड 'ब' अनुसार होगा ।

(ख) काउंसिलिंग के द्वितीय चक्र में प्रवर्ग विशेष के अर्हताधारी पंजीकृत अभ्यार्थी उपलब्ध नही होने की दशा में प्रवर्ग विशेष की रिक्तियां आवंटन हेतु संबंधित प्रवर्ग के उपलब्ध अर्हताधारी पंजीकृत अभ्यर्थीकी संख्या तक स्वत: सीमित हो जाएगी ।

(ग) प्रवर्गवार आरक्षण श्रेणीवार नहीं होकर कुल रिक्तियों के संबंध में समग्र रूप से लागू होगा ।

 

5. रिक्तियों का प्रकाशन  महाविद्यालय, विषय, श्रेणी एवं पाठ्‌यक्रम वार रिक्तियों का प्रकाशन पोर्टल पर कराया जाएगा । प्रदर्शित जानकारी के संबंध में विनिर्दिष्ट समय-सीमा में आपत्तियां पोर्टल पर दर्ज की जा सकेंगी जिनका निराकरण काउंसलिंग की प्रक्रिया प्रारम्भ होने के पूर्व किया जाएगा ।

 

6. पंजीयन  - चयन परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी को पोर्टल पर आवश्यक जानकारी देते हुए विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर पंजीयन कराना होगा। अभ्यर्थी को पंजीयन के लिए आवश्यक समस्त जानकारी पोर्टल पर, पंजीयन के प्रपत्र में उपलब्ध कराना होगी । जानकारी अपूर्ण होने की दशा में पंजीयन नहीं हो सकेगा। पंजीयन पश्चात् पंजीयन में दी गई जानकारी में परिवर्तन, संशोधन अथवा अतिरिक्त जानकारी प्रदाय अथवा स्वीकार नहीं की जाएगी।

 

7. वरीयता सूची का प्रकाशन - विभिन्न श्रेणियां में पंजीकृत अभ्यर्थियों की वरीयता सूची पोर्टल पर प्रदर्शित की जाएगी ।

 

8. पंजीकृत अभ्यर्थी द्वारा विकल्प दर्ज करना - नियम 7 के तहत वरीयता सूची के प्रकाशन के उपरांत, उपलब्ध रिक्तियों के विरूद्ध पंजीकृत अभ्यर्थी उसके विकल्प परस्पर वरीयताक्रम देते हुए पोर्टल पर दर्ज करेगा ।

 

9. काउंसिलिंग के प्रथम चक्र में प्रवेश हेतु आवंटन '- पोर्टल पर कम्प्यूटरीकृत प्रक्रम से रिक्तियों एवं पंजीकृत अभ्यर्थियों के विकल्पों का परस्पर मिलान करते हुए वरीयताक्रम से पंजीकृत अभ्यर्थियों को पाठ्‌यक्रम, विषय एवं महाविद्यालय विनिर्दिष्ट करते हुए आवंटन आदेश जारी किया जाएगा ।

 

10. महाविद्यालय में प्रवेश की प्रक्र‍िया -उपरोक्त नियम 9 के तहत जारी आवंटन आदेश के विरूद्ध महाविद्यालय में प्रवेश की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी:-

(1) प्रत्येक महाविद्यालय मे प्रवेश की प्रक्रिया सम्पन्न करने के लिए प्रतिवर्ष महाविद्यालय के अधिष्ठाता ब्दारा अधिष्ठाता की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय प्रवेश समिति गठित की जाएगी । समिति में 2 चिकित्सा शिक्षक सदस्य रखे जाएगे । प्रवेश प्रक्रिया सम्पन्न करने के लिए प्रवेश समिति महाविद्यालय के अन्य चिकित्सा शिक्षकों अथवा अधिकारियों की मदद ले सकेगी ।

(2) नियम 9 के अन्तर्गत प्रवेश हेतु जारी आवंटन आदेश की प्रति एवं आवश्यक दस्तावेजों के परीक्षण हेतु पंजीकृत अभ्‍यर्थी को महाविद्यालय की प्रवेश समिति के समक्ष उपस्थित होगा।

(3) महाविद्यालय की प्रवेश समिति अभ्‍यर्थी का चयन परीक्षा के लिए कराए गए पंजीयन से मिलान करने और अनुसूची-3 में वर्णित दस्‍तावेजों के परीक्षण उपरांत अथ्‍यर्थी को उसके दस्‍तावेज तथा प्रवेश शुल्‍क जमा कराने अथवा परीक्षण उपरान्‍त प्रवेश की पात्रता नहीं होने की लिखित संसूचना देगी।

(4) महाविद्यालय प्रवेश समिति से प्रवेश शुल्‍क जमा करने की संसूचना प्राप्‍त होने पर पंजीकृत अभ्‍यर्थी को निर्धारित प्रवेश शुल्‍क राशि पोर्टल पर जमा करनी होगी।

(5) पंजीकृत अभ्‍यर्थी द्वारा प्रवेश शुल्‍क और आवश्‍यक दस्‍तावेज महाविद्यालय में जमा कराने पर पोर्टल से उसे प्रवेश पत्र जारी होगा और ऐसे अभ्‍यर्थी संबंधित रिक्ति के विरूध्‍द प्रवेश अन्तिम माना जाने अथवा रिक्तियां उत्‍पन्‍न होने की दशा में बेहमतर विकल्‍प का लाभ चुन सकेगा। बेहतर विकल्‍प पाठ्यक्रम, विषय, महाविद्यालय एवं श्रेणी संबंधी हो सकेंगें।

(6) अभ्यर्थी द्वारा आवंटन आदेश के अनुक्रम में पात्रता धारी होते हुए भी प्रवेश न‍हीं लेने की दशा में पोर्टल से उसका पंजीयन स्वमेव निरस्त हो जाएगा ।

(7) महाविद्यालय प्रवेश समिति के निर्णय से असन्तुष्ट अभ्यर्थी ऐसे निर्णय के जारी होने से अगले कार्य दिवस की रात्रि 12 बजे तक पोर्टल पर अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकेगा जिसका निराकरण काउंसलिग समिति द्वारा किया जाएगा और ऐसा निराकरण अन्तिम होगा ।

 

11 काउंसिलिंग के द्वितीय चक में प्रवेश हेतु आवंटन - काउंसिलिंग के द्वितीय चक में प्रवेश हेतु आवंटन की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी:

(1) नियम 9 के तहत जारी आवंटन आदेश के अनुक्रम में नियम 10 के तहत प्रवेश प्रक्रिया सम्पन्न होने के उपरांत, उपलब्ध रिक्तियां जिनमें नियम 10 (5) के अंतर्गत बेहतर विकल्प के चयन के अनुक्रम में उत्पन्न आभासी रिक्तियां शामिल होंगी, पोर्टल पर प्रकाशित की जाएगी ।

(2) काउंसिलिंग के द्वितीय चक में प्रवेश हेतु आवंटन की प्रक्रिया में निम्न अभ्यर्थियों को शामिल किया जाएगा:-

(क) ऐसे पंजीकृत अभ्यर्थी जिन्हें कांउसिलिंग के प्रथम चक्र में नियम के अन्तर्गत आवंटन आदेश जारी नहीं किया गया हो; एवं

(ख) नियम 10 (5) के अन्तर्गत बेहतर विकल्प का लाभ चुनने वाले अभ्यर्थी ।

(3) उपनियम (2) के अन्तर्गत पात्र अभ्यर्थी उसके विकल्प परस्पर वरीयताक्रम देते हुए पोर्टल पर दर्ज कर सकेगा ।

(4) अभ्यर्थियों को पोर्टल पर कम्प्यूटरीकृत प्रक्रम से रिक्तियों एवं पंजीकृत अभ्यर्थियों के विकल्पों का परस्पर मिलान करते हुए वरीयताक्रम से विषय, पाठ्‌यक्रम एवं महाविद्यालय विनिर्दिष्ट करते हुए आवंटन आदेश जारी किया जाएगा ।

(5) उपरोक्त उपनियम-(4)-के अन्तर्गत आवंटन आदेश जारी होते ही अभ्यर्थी द्वारा काउन्सिलिंग के प्रथम चरण में लिया गया प्रवेश स्वत: निरस्त हो जाएगा ।

(6) काउंसिलिंग के पूर्व चक्र में जिन अभ्यर्थियों का प्रवेश हो चुका हो उन्हें प्रवेश के लिए सबंधित महाविद्यालय में दस्तावेज जमा होने की अभिस्वीकृति, दस्तावेजों की फोटो प्रतियां एवं नवीन आवंटन वाले महाविद्यालय का प्रवेश शुल्क (पूर्व महाविद्यालय में प्रवेश हेतु जमा शुल्क को घटाकर) जमा कराना होगा । अभ्यर्थी द्वारा पोर्टल पर प्रवेश शुल्क की जमा राशि आधिक्य में होने की दशा में ऐसी अधिकता प्रवेश कैलेण्डर में निर्धारित तिथि अनुसार अभ्यर्थी को लौटाई जाएगी।

(7) काउन्सिलिंग के द्वितीय चरण में अभ्यर्थी को बेहतर विकल्प का लाभ चुनने की सुविधा नहीं दी जाएगी ।

(8) काउन्सिलिंग के द्वितीय चरण में महाविद्यालय में प्रवेश की शेष प्रक्रिया नियम 10 अनुसार होगी

 

12 काउन्सलिंग के अन्तिम चक्र ( मॉपअप राउण्ड में प्रवेश हेतु आवंटन - काउन्सिलिंग के अन्तिम चक्र अर्थात मॉपअप राउण्ड में उपलब्ध रिक्तियो के विरूद्ध अभ्यर्थियों के चयन की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी:-

(1) नियम 9 एवं 11 के तहत जारी आवंटन आदेशो के अनुक्रम मे प्रवेश सम्पन्न होने के उपरांत उपलब्ध रिक्तियों को पोर्टल पर प्रदर्शित किया जाएगा ।

(2) काउन्सलिंग के अन्तिम चक्र में केवल उन्ही पंजीकृत अभ्यर्थियों के नाम पर विचार किया जाएगा जिन्हें काउन्सिलिंग के प्रथम अथवा व्दितीयचक्र में आवंटन आदेश जारी नहीं किया गया हो और जिन्होने प्रवेश शुल्क अग्रिम रू 2.00 लाख जमा कराया हो । जिन अभ्यर्थियों को काउंसिलिंग के पूर्व चक्रों में आवंटन आदेश जारी किया गया हो वे काउन्‍सलिंग के अन्तिम चक्र में विचार हेतु अर्ह नहीं होंगे ।

(3) उक्त उपनियम (2) के अन्तर्गत पात्र अभ्यर्थी प्रवेश हेतु पोर्टल पर उसके विकल्प दर्ज कर सकेगा।

(4) अभ्यर्थी को पोर्टल पर कम्प्यूटरीकृत प्रक्रम से रिक्तियों एवं पंजीकृत अभ्यर्थियों के विकल्पों का परस्पर मिलान करते हुए वरीयताक्रम से विषय पाठ्‌यक्रम एवं महाविद्यालय विनिर्दिष्ट करते हुए आवंटन आदेश जारी किया जाएगा ।

(5) महाविद्यालय में प्रवेश की प्रक्रिया नियम 10 अनुसार होगी। अभ्यर्थी को नियम 10(5) में वर्णित बेहतर विकल्प चुनने की सुविधा नहीं दी जाएगी।

(6) प्रवेश के लिए आवंटन आदेश प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को महाविद्यालय में आवश्यक दस्तावेज एवं सम्पूर्ण प्रवेश शुल्क पोर्टल पर आनलाईन एक मुद्दत जमा कराना होगा ।

(7) उप नियम (2) के अन्तर्गत जमा अग्रिम राशि का निराकरण निम्नानुसार किया जायेगा :-

(क) प्रवेश हेतु आवंटन आदेश जारी नहीं होने की दशा में, जमा अग्रिम राशि सभी चकों की प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त लौटाई जाएगी ।

(ख) प्रवेश हेतु आवंटन आदेश के अनुक्रम में प्रवेश लेने पर जमा अग्रिम राशि प्रवेश शुल्‍क मे समयोजित की जावेगी और आधिक्य की दशा में प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त ऐसी राशि अभ्यर्थी को लौटाई जाएगी ।

(ग) प्रवेश हेतु जारी आवंटन आदेश के अनुक्रम मे प्रवेश नहीं लेने की दशा में राशि स्वमेव राजसात होगी ।

 

13. काउन्सलिंग के अन्तिम चक्र के पश्चात प्रवेश हेतु आवंटन -

(1) काउन्सिलिंग के अन्तिम चक्र की प्रवेश प्रक्रिया पूर्णं करने के उपरांत, यदि किसी महाविद्यालय में कोई रिक्ति शेष रहती है तो ऐसी रिक्ति का पोर्टल पर पाठ्‌यक्रम, विषय एव महाविद्यालय वार प्रकाशन किया जाएगा ।

(2) उपलब्ध रिक्तियों के विरूद्ध प्रवेश हेतु पार्टल पर उपलब्ध अभ्यर्थियों की 10 गुना की सूची वरीयताक्रम में महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु पोर्टल पर प्रदर्शित की जाएगी 1

(3) प्रवेश कैलेण्डर में विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर महाविद्यालय विशेष में प्रवेश हेतु पोर्टल पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की परस्पर वरीयता सूची कम्प्यूटरीकृत प्रक्रिया से ऑनलाईन बनाई जाएगी। महाविद्यालय विर्निर्दिष्ट समय-सीमा में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को रिक्तियों के विरूद्ध वरीयताक्रम से प्रवेश देगा ।

(4) उपनियम (3) में निर्धारित वरीयताक्रम के उल्लघंन में दिया गया प्रवेश नियम विरूद्ध होकर स्वमेव निरस्त माना जाएगा ।

 

14. सेवारत अभ्यर्थी के लिए प्रोत्साहन -

(1) डिप्लोमा पाठ्‌यक्रम की कुल रिक्तियों का 50 प्रतिशत अथवा उपलब्ध अर्हताधारी पंजीकृत सेवारत अभ्यर्थी, जो भी कम हो, के विरूद्ध सेवारत अभ्यर्थी को प्रवेश दिया जाएगा ।

(2) सेवारत अभ्यर्थी की रिक्तियों मे से श्रेणीवार आरक्षण के संबध में नियम 4 (1) में वर्णित प्रावधान लागू होंगे ।

(3) सेवारत अभ्यर्थियों की रिक्तियों में से महिला प्रवर्ग एव दिव्यांग प्रवर्ग के आरक्षण के संबंध में नियम 4(2) में वर्णित प्रावधान लागू होंगे ।

(4) नियोक्ता से अनापत्ति प्राप्त करने के पश्चात पोर्टल पर पंजीयन करने वाले सेवारत अभ्यर्थी को मेडिकल काउंसिल ऑफ इण्डिया (MCI) / डेन्टल काउंसिल ऑफ इण्डिया (DCI) व्दारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट अधिमान्य अंक देते हुए प्रवेश हेतु आवंटन के लिए उनका परस्पर वरीयता कम नियत किया जाएगा ।

(5) सेवारत चिकित्सों को अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने की शर्त, पात्रता एवं चयन आदि के मापदण्ड मध्यप्रदेश शासन का लोक स्वास्थ्य एव परिवार कल्याण विएभाग समय-समय पर निर्धारित कर सकेगा जिसे पोर्टल पर प्रदर्शित किया जाएगा ।

 

15. प्रवेश से त्‍यागपत्र -

(1) काउंसिलिग के प्रथम चरण एवं व्‍द‍ितीय चरण मे महाविद्यालय में प्रवेश लेने के उपरांत अभ्यर्थी काउंसिलिंग का व्‍द‍ितीय चरण पूरा होने तक किसी भी समय उसके प्रवेश से त्यागपत्र देकर उसका प्रवेश निरस्त करा सकेगा ।

(2) अभ्यर्थी ब्दारा त्यागपत्र देने की दशा में उसका पंजीयन स्वमेव निरस्त हो जाएगा और उसे प्रवेश की आगामी प्रक्रिया में भाग लेने की पात्रता नहीं रहेगी ।

(3) प्रवेश निरस्ती की दशा में प्रवेश शुल्क की राशि विनिर्दिष्ट कटौतियों के उपरांत प्रवेश कैलेण्डर में विनिर्दिष्ट समय सीमा में अभ्यर्थी के बैंक खाते में लौटाई जाएगी ।

 

16. प्रवेश का निरस्तीकरण - संचालक, चिकित्सा शिक्षा निम्न परिस्थितियों में अभ्यर्थी का .प्रवेश निरस्त कर सकेगा-

(1) पाठ्‌यक्रम में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी की अर्हता, पात्रता, प्रवर्ग, श्रेणी, मूल निवासी, आदि सबधी असत्य पायी जाने पर संचालक, चिकित्सा शिक्षा ऐसा प्रवेश निरस्त कर सकेगा ।

(2) प्रवेश निरस्त करने के निर्णय लेने के पूर्व सबंधित छात्र को 3 दिवस का कारण बताओ सूचना पत्र जारी करते हुए सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाएगा ।

(3) ऐसे अभ्यर्थी, जिसका प्रवेश उपनियम (1) के अन्तर्गत निरस्त किया गया हो, मध्यप्रदेश चिकित्सा विश्वविद्यालय ब्दारा आयोजित किसी भी परीक्षा के लिए स्वत. अनर्हित हो जाएगा ।

(4) महाविद्यालय के लिए संचालक, चिकित्सा शिक्षा का आदेश बंधनकारी होगा, जिसके उल्लंघन की दशा में महाविद्यालय प्रबंधन एव अधिष्ठाता के विरूद्ध संचालक, चिकित्सा शिक्षा समुचित कार्रवाई कर सकेगा ।

 

17 शास्ति एवं दण्ड .-

(1) निम्न परिस्थितियों में, अभ्यर्थी स्नातक पाठ्‌यक्रम में प्रवेश के लिए 3 वर्ष तक और स्नातकोत्तर पाठ्‌यक्रम में प्रवेश के लिए 2 वर्ष तक स्वमेव अनर्हित होगा:-

(क) नियम 15 के सिवाय त्यागपत्र देने की दशा में;

(ख) प्रवेश लेने के उपरांत पाठ्‌यक्रम पूर्ण नहीं करने की दशा में;

(ग) प्रवेश उपरांत पाठ्‌यक्रम से किसी भी समय पूर्णत: निष्कासित किया जाने की दशा में; एवं

(घ) नियम 16 के तहत प्रवेश निरस्त किया जाने की दशा में ।

(2) अनूसची 3 में वर्णित किसी बन्धपत्र की शर्त के उल्लंघंन की दशा में बन्धपत्र की राशि उल्लघंनकर्ता से एकमुश्त वसूल की जाएगी:

परंतु बंधपत्र देने वाला अभ्यर्थी बंध पत्र की राशि संचालक, चिकित्सा शिक्षा द्वारा विनिर्दिष्ट व्यक्ति के पास एकमुश्त जमाकर किसी भी समय बंधपत्र से मुक्त हो सकेगा ।

 

18. निर्वचन तथा संशोधन इन नियमों का निर्वचन तथा संशोधन से संबंधित विवाद की स्थिति में संचालक चिकित्सा शिक्षा का विनिश्चय अंतिम होगा तथा सभी संबंधितों पर आबध्‍दकर होगा ।

 

अनुसूची - 1

प्रवेश हेतु अर्हता 
नियम -2 (  देखिए )

 

स.क्र.

पाठ्यक्रम

प्रवेश हेतु अर्हताएं

अभ्युक्ति

1.

एमबीबीएस

(1) अभ्‍यर्थी के प्रवर्ग एवं श्रेणी के लिए मेडिकल काउन्‍सिल ऑफ इंडिया (MCI) लारा समय-समय पर निर्धारित.-

i. चयन परीक्षा में न्यूनतम पर्सेन्टाईल प्राप्त होना;

ii. अर्हता परीक्षा (हायर सेकडरी, 10+2, आदि) मे 
प्राप्‍तांक होना; एवं

iii. आयु की परिधि में होना ।

(2) मध्यप्रदेश का स्थानीय निवासी (मूल निवासी) होना ।

काउन्सिलिग के द्वितीय चरण एवं उत्तरवर्ती चरणों के लिए अभ्यर्थियों में से मध्‍यप्रदेश के स्‍थानीय निवासी उपलब्ध नहीं होने की दशा में यह अर्हता तत्समय उपलब्ध रिक्तियों के लिए स्वमेव शिथिल मानी जाएगी।

2.

बीडीएस

(1) अभ्‍यर्थी के प्रवर्ग एवं श्रेणीं के लिए डेंटल ऑफ इंडिया (DCI) व

i. चयन परीक्षा में न्यूनतम पर्सेन्टाईल प्राप्त होना;

ii. अर्हता परीक्षा (हायर सेकंडरी, 10+2, आदि) में प्राप्‍तांक होना; एवं

iii. आयु की परिधि में होना ।

(2) मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी (मूल निवासी) होना ।

काउन्सिलिग के व्दितीय चरण एवं उत्तरवर्ती चरणों के लिए पंजीकृत अभ्यर्थियों में से मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी उपलब्ध नहीं होने की दशा में यह अर्हता तत्समय उपलब्ध रिक्तियों के लिए स्वमेव शिथिल मानी जाएगी।

3.

डिप्लोमा/ एमडी/ एमएस

(1) अभ्यर्थी के प्रवर्ग एवं श्रेणी के लिए MCI व्‍दारा चयन परीक्षा के लिए निर्धारित न्यूनतम पर्सेन्टाईल प्राप्त होना ।

(2) MCI से मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय से एमबीबीएस उत्तीर्ण होना अथवा भारतवर्ष से अन्‍यत्र अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण करने की दशा में नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन से स्‍क्रीनिंग टेस्ट उत्तीर्ण होना ।

(3) MCI से मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय में MCI के मापदण्डों के अनुसार इन्टरशिप पूर्ण होना।

(4)मध्यप्रदेश मेडीकल काउन्सिल में स्थाई/अस्थाई पंजीयन होना ।

(5) मध्यप्रदेश का स्थानीय निवासी (मूल निवासी) होना ।

निम्न परिस्थितियों मे यह अर्हता स्वमेव शिथिल होगी:-

(अ)अभ्यर्थी व्‍दारा मध्यप्रदेश राज्य मे स्थित किसी चिकित्सा महाविद्यालय से एमबीबीएस परीक्षा उत्तीर्ण करने की दशा में; एवं

(ब)काउन्सिलिंग के व्‍दितीय चरण एव उत्तरवर्ती चरणों के लिए पंजीकृत अभ्यर्थियों में से मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी उपलब्ध नहीं होने की दशा में यह अर्हता तत्समय उपलब्ध रिक्तियों के लिए स्वमेव शिथिल मानी जाएगी ।

4.

एमडीएस

(1) अभ्यर्थी के प्रवर्ग एवं श्रेणी के लिए DCI व्‍दारा चयन परीक्षा के लिए निर्धारित न्यूनतम पर्सेन्टाईल प्राप्त होना ।

(2)DCI से मान्यता प्राप्त दंत चिकित्सा महाविद्यालय से BDS उत्तीर्ण होना अथवा भारतवर्ष से अन्यत्र अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण करने की दशा में नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन से स्क्रीनिंग टेस्ट उत्तीर्ण होना ।

(3)DCI से मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय में DCI मापदण्डों के अनुसार इन्टरशिप पूर्ण होंना ।

(4)मध्यप्रदेश डेंटल काउन्सिल में स्थाई / अस्थाई पंजीयन होना ।

(5) मध्यप्रदेश का स्थानीय निवासी (मूल निवासी) होना।

निम्न परिस्थितियों में यह अर्हता स्वमेव शिथिल होगी:-

(अ)अभ्यर्थी व्‍दारा मध्यप्रदेश राज्य में स्थित किसी महाविद्यालय से बीडीएस पूरीक्षा उत्तीर्ण करने की दशा में; एवं

(ब) काउन्सिलिंग के व्दितीय चरण एवं उत्तरवर्ती चरणों के लिए पंजीकृत अभ्यर्थियों में से मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी उपलब्ध नहीं होने की दशा में यह अर्हता तत्समय उपलब्ध रिक्तियों के लिए स्‍वमेव शिथिल मानी जाएगी।

5.

डिप्लोमा एवं स्नातकोत्तर पाठ्‌यक्रम (एम.डी.,एम.एस. एवं एमडीएस) में प्रवेश के लिए निम्न परिस्थितियों में अभ्यर्थी स्वमेव अनर्हित होगा:-

1. डिप्लोमा परीक्षा उत्तीर्ण करने की तिथि से 2 वर्ष की अवधि तक किसी अन्य विषय में डिप्लोमा / स्नातकोत्तर पाठ्‌यक्रम में प्रवेश के लिए; एव

2. स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण करने की तिथि से 3 वर्ष तक किसी अन्य विषय में डिप्लोमा अथवा स्नातकोत्तर पाठ्‌यक्रम में प्रवेश के लिए ।

 

अनुसूची - 2

(नियम-4 देखिए)

खण्ड-अ श्रेणीवार आरक्षण

 

श्रेणी

आरक्षण प्रतिशत

एस०सी०

16

एस०टी०

20

ओ०बी०सी०

14

 

टीपः-एन०आर०आई० प्रवर्ग की सभी रिक्तियाँ अनारक्षित होगी ।

 

(नियम-4 देखिए)

खण्ड-ब प्रवर्गवार आरक्षण

 

प्रवर्ग

पाठ्यक्रम जिसमें लागू है

महाविघालय जिनमें लागू हैं

कुल सीटों का प्रतिशत

अनिवासी भारतीय अभ्‍यर्थी

समस्‍त

केवल निजी महाविघालयों में

15

महिला अभ्‍यर्थी

समस्‍त

समस्‍त महाविघालयों में

30

दिव्‍यांग अभ्‍यर्थी

समस्‍त

5

स्‍वतंत्रता सेनानी अभ्‍यर्थी

एम.बी.बी.एस. एवं बी.डी.एस

केवल शासकीय महाविघालयों में

3

सैनिक अभ्‍यर्थी

एम.बी.बी.एस. एवं बी.डी.एस

3

 

अनुसूची -3

प्रवेश हेतु आवश्यक दस्तावेज

( नियम -2 (  देखिए )

 

क्र

डिप्‍लोमा/स्‍नातकोत्‍तर पाठ्यक्रम

स्‍नातक पाठ्यक्रम (एमबीबीएस एवं बीडीएस)

1.

चयन परीक्षा हेतु अभ्यर्थी के पंजीयन की फोटोयुक्‍त प्रति।

चयन परीक्षा हेतु अभ्यर्थी के पंजीयन की फोटोयुक्‍त प्रति।

2

चयन परीक्षा की अंकसूची की प्रति ।

चयन परीक्षा की अंकसूची की प्रति ।

3

अर्हता परीक्षा (एम.बी.बी.एस./बी.डी.एस.) अंतिम सत्र 
की अंक सूची की मूल प्रति । भारतवर्ष से अन्यत्र अर्हता 
परीक्षा उत्तीर्ण करने की दशा में नेशनल बोर्ड ऑफ 
एग्जामिनेशन से स्‍क्रीनिंग टेस्ट उत्तीर्ण करने के प्रमाण 
पत्र की मूल प्रति ।

एमसीआई/डीसीआई व्‍दारा निर्धरित अर्हता परीक्षा की (यथाहायर सेकेण्‍ड्री10+2 आदि) अंकसूची की मूल प्रति ।

4

आयु प्रमाण के लिए हायर सेकेन्‍ड्री, 10+2 
अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण करने के प्रमाण पत्र / अंक 
सूची की मूल प्रति जिसमें आयु का उल्लेख हो ।

अर्हता परीक्षा की अंकसूची में जन्‍मतिथि अंकित नहीं होने की दशा में कक्षा 10वीं उत्तीर्ण करने का प्रमाणपत्र अथवा अंकसूची (जिसमें जन्मतिथि अंकित हो) की मूल प्रति ।

5

सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मध्‍यप्रदेश के स्‍थानीय निवासी (मूल निवासी) प्रमाण पत्र की मूल प्रति ।

सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मध्‍यप्रदेश के स्‍थानीय निवासी (मूल निवासी) प्रमाण पत्र की मूल प्रति ।

6

परीक्षा के ठीक पूर्व वर्ष में अभ्‍यर्थी के परिवार की वार्षिक आय का प्रमाण पत्र। यह प्रमाणपत्र स्वयं अभ्यर्थी 
जारी किया जा सकता है ।

परीक्षा के ठीक पूर्व वर्ष में अभ्‍यर्थी के परिवार की वार्षिक आय का प्रमाण पत्र। यह प्रमाणपत्र स्वयं अभ्यर्थी जारी किया जा सकता है ।

7

अभ्‍यर्थी के आधार कार्ड की फोटो प्रति।

अभ्‍यर्थी के आधार कार्ड की फोटो प्रति।

8

आरक्षण का लाभ लेने वालों के लिए सक्षम अधिकारी व्‍दारा जारी स्‍थायी जाति प्रमाण पत्र की मूल प्रति।

आरक्षण का लाभ लेने वालों के लिए सक्षम अधिकारी व्‍दारा जारी स्‍थायी जाति प्रमाण पत्र की मूल प्रति।

9

दिव्‍यांग प्रवर्ग का लाभ लेने के लिए भारतसरकार के जबलपुर स्थित विकलांग पुनर्वास केन्द्र के 
अधीक्षक द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र की मूलप्रति।

दिव्‍यांग प्रवर्ग का लाभ लेने के लिए भारत सरकार के जबलपुर स्थित विकलांग पुनर्वास केन्द्र के अधीक्षक द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र की मूलप्रति ।

10

एनआरआई प्रवर्ग से प्रवेश के लिए अभ्‍यर्थी को प्रायोजित करने वाले एनआरआई के ओसीआई कार्ड की फोटोप्रति अथवा संबंधित दूतावास द्वारा जारी प्रमाण 
की मूल प्रति ।

एनआरआई प्रवर्ग से प्रवेश के लिए अभ्‍यर्थी को प्रायोजित करने वाले एनआरआई के ओसीआई कार्ड की फोटोप्रति अथवा संबंधित दूतावास द्वारा जारी प्रमाण की मूल प्रति ।

11

संचालक, चिकित्‍सा शिक्षा व्‍दारा पार्टल पर प्रदर्शित प्रपत्र में निम्‍न दस्‍तावेज-

(i) सीट लीविंग बंन्‍ध पत्र (seat leaving Bond)

(ii) ग्रामीण सेवा/मेधावी छात्र बन्ध पत्र (Bond)

(iii) मध्‍यप्रदेश से अन्‍यत्र किसी राज्य से मूल निवासी (स्‍थानीस निवासी) प्रमाण पत्र नहीं करने संबंधी शपथ।

(iv) अनिवासी भारतीय अभ्यर्थी केउंस पर आ‍श्रित होने संबंधी संलग्‍न प्रारूप में नोटारी व्‍दारा प्रमाणित शपथ पत्र।

संचालक, चिकित्‍सा शिक्षा व्‍दारा पार्टल पर प्रदर्शित प्रपत्र में निम्‍न दस्‍तावेज-

(i) सीट लीविंग बंन्‍ध पत्र (seat leaving Bond)

(ii) ग्रामीण सेवा/मेधावी छात्र बन्ध पत्र (Bond)

(iii) मध्‍यप्रदेश से अन्‍यत्र किसी राज्य से मूल निवासी (स्‍थानीस निवासी) प्रमाण पत्र नहीं करने संबंधी शपथ। अनिवासी भारतीय अभ्यर्थी के उस पर आश्रित होने संबंधी संलग्‍न प्रारूप में नोटरी व्‍दारा प्रमाणित शपथ पत्र।

12

अनिवार्य इंटर्नशिप पूर्ण करने के प्रमाण पत्र की मूल प्रति अथवा 31 मार्च तक इंटर्नशिप पूर्ण करने संबंधी महाविघालय के अधिष्‍ठाता व्‍दारा जारी प्रमाण पत्र की मूल प्रति।

सैनिक प्रवर्ग का लाभ लेने के लिए सेवारत सैनिक के संबंध में उसकी यूनिट के कमाण्‍डेंट द्वारा और सेवानिवृत्‍त अथवा मृत सैनिक के संबंध मे उसके जिले के सैनिक कल्‍याण बोर्ड व्‍दारा जारी किया गया प्रमाण पत्र।

13

मध्‍यप्रदेश मेडिकल काउसिंल अथवा मध्‍यप्रदेश के डेन्‍टल काउंसिल (जो भी लागू हो) में जीवित पंजीयन के प्रमाण पत्र की मूल प्रति।

स्‍वतंत्रता संग्राम सेनानी प्रवर्ग का लाभ लेने के लिये अभ्यथी को संबंधित जिला मजिस्‍ट्रेट व्‍दारा जारी किया गया प्रमाण पत्र।

14

सेवारत अभ्यर्थी प्रवर्ग का लाभ लेने के लिए नियोक्‍ता व्‍दारा जारी अनुमति अथवा अनापत्ति प्रमाण पत्र।

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