Updated: Aug, 04 2018

 

13. दत्तक जनकों का अपनी सम्पत्तियों के व्ययन का अधिकार -- तत्प्रतिकूल करार के अध्यधीन यह है कि कोई दत्तक किसी दत्तक पिता या माता को अपनी सम्पत्ति जीवाभ्यन्तर अन्तरण द्वारा या विल द्वारा व्ययनित करने की शक्ति से वंचित नहीं करता ।

 

13. Right of adoptive parents to dispose of their properties - Subject to any agreement to the contrary, an adoption does not deprive the adoptive father or mother of the power to dispose of his or her property by transfer inter vivos or by will.