Posted on 21 Jan, 2019 11:51 am

 

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री व्ही.एल. कान्ता राव ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार आठ राजनैतिक दलों ( इण्डियन नेशनल कांग्रेस, बहुजन समाज पाटी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इण्डिया,  सपाक्स पार्टी, जयप्रकाश जनता दल, क्रांति जनशक्ति पार्टी, भारतीय जनसंपर्क पार्टी और भारतीय जन मोर्चा) द्वारा कुल 124 अभ्यर्थियों की आपराधिक प्रकरणों की जानकारी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय को प्रदान की गई है। इसके साथ ही जिला निर्वाचन अधिकारीयों से कुल 499 अभ्यर्थियों की जानकारी भी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय को प्राप्त हुई है। सभी जानकारी 20 जनवरी 2019 को निर्वाचन आयोग को भेजी जा चुकी है।

माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार, भारत निर्वाचन आयोग के 10 अक्टूबर, 2018 के आदेश द्वारा निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के विगत 10 वर्षों के आपराधिक प्रकरणों की जानकारी (यदि कोई हो) तो 3 अलग-अलग दिनांकों में स्थानीय समाचार पत्रों और न्यूज चैनलों में प्रकाशन / प्रसारण करने के निर्देश जारी किये गये थे। संबंधित अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रारूप सी-1 में तथा समस्त राजनैतिक दलों को प्रारूप सी-2 में अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख से मतदान होने से दो दिन पहले यह प्रकाशन/प्रसारण कराया जाना था। राजनैतिक दलों द्वारा उपरोक्त जानकारी उनकी वेबसाइट पर भी प्रकाशित किया जाना था। इस प्रकाशन/प्रसारण कराए जाने की जानकारी समस्त अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन समाप्त होने के 30 दिन के भीतर प्रारूप सी-4 में संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को तथा राजनैतिक दलों को प्रारूप सी-5 में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को दी जानी थी।

साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश​​​​

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