Posted on 14 Jan, 2019 7:01 pm

 

लोक आपात या लोक सुरक्षा के कारण इंटरनेट, दूरसंचार सेवाओं के अस्थायी निलम्बन का विनियमन करने के लिये दूरसंचार अस्थायी सेवा निलम्बन (लोक आपात या लोक सुरक्षा) नियम 2017 के अनुसार पुनर्विलोकन समिति का गठन मध्यप्रदेश शासन द्वारा किया गया है। समिति में मुख्य सचिव अध्यक्ष, सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग सदस्य सचिव तथा सचिव, विधि एवं विधायी कार्य विभाग सदस्य होंगे।

समिति लोक आपात या लोक सुरक्षा के कारण दूरसंचार सेवाओं के निलम्बन के लिये निर्देश जारी करने के पाँच कार्य दिवसों में बैठक कर निष्कर्ष अभिलिखित करेगी। समिति का कार्यकाल स्थायी रहेगा और समिति शासन को रिपोर्ट प्रास्तुत करेगी।

साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश​​

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