Posted on 19 Apr, 2018 5:50 pm

 

शिक्षक पंचायत संवर्ग ग्रामीण क्षेत्र कर्मचारियों को वेतन भुगतान हेतु जिला पंचायत सरगुजा को मांग संख्या बजटशीर्ष वार कुल प्राप्त आबंटन राशि 50 करोड़ 38 लाख 88 हजार रूपए के आधार पर संबंधित जनपद पंचायतों से प्राप्त जानकारी एवं आवश्यकता के अनुसार संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायतों को निर्धारित शर्तो के अधीन राशि पुनराबंटित की गई है।      
जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती नम्रता गांधी ने बताया है कि जनपद पंचायत अम्बिकापुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को 11 करोड़ 61 लाख 91 हजार रूपए की राशि पुनराबंटित की गई है। इसी प्रकार लखनपुर जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को 8 करोड़ 33 लाख 28 हजार रूपए, उदयपुर जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को 5 करोड़ 48 लाख रूपए, लुण्ड्रा जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को 8 करोड़ 33 लाख रूपए, बतौली जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को 5 करोड़ 85 लाख रूपए एवं सीतापुर जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को 6 करोड़़ 21 लाख 69 हजार रूपए तथा मैनपाट जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को 4 करोड़ 56 लाख रूपए की राशि पुनराबंटित की गई है।
जिला पंचायत की सीईओ ने सभी जनपदों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जारी आबंटन का अग्रिम रूप से आहरण नहीं किया जाएगा। प्रत्येक माह वेतन भुगतान के लिए आवश्यक राशि एजुकेशन पोर्टल में दर्ज शिक्षक पंचायत संवर्ग के सत्यापित डाटा के आधार पर तथा वास्तविक गणना के अनुसार ही आहरण किया जाएगा। इस राशि का उपयोग किसी भी प्रकार के एरियर्स के भुगतान हेतु नहीं किया जाएगा। वर्तमान विŸाीय वर्ष के वेतन भुगतान हेतु ही उपयोग किया जाए। प्रायः यह देखा जाता है कि नियमित वेतनवृद्धि एवं अन्य कारणों से समय पर उद्भूत अतिरिक्त स्वत्वों का भुगतान नहीं किया जाता है, जिससे एरियर्स की स्थिति उत्पन्न होती है। अतएव समय पर परीक्षण करते हुए नियमित वेतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे। आहरण, भुगतान पुनराबंटन प्रचलित प्रक्रिया अनुसार किया जाए। यदि किसी मांग संख्या में आबंटन की आवश्यकता नहीं है तो उस मांग संख्या में प्राप्त आबंटन का आहरण न किया जाए तथा इस कार्यालय को तत्काल प्राप्त आबंटन वापस किया जाए। सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान एवं नगरीय निकायो के शिक्षाकर्मियों के वेतन भुगतान इस विभाग से संबंधित नहीं है, अतः उक्त आबंटन के विरूद्व संबंधितों का वेतन भुगतान पूर्णतः प्रतिबंधित है। प्रत्येक माह के 5 तारीख तक निर्धारित प्रारूप में मासिक व्यय पत्रक इस कार्यालय को अनिवार्यतः प्रेषित करने कहा गया है। प्रत्येक माह के वेतन के भुगतान के साथ-साथ अंशदायी पेंशन योजना अंतर्गत कर्मचारी अंशदान एवं नियोक्ता अंशदान की राशि निर्धारित प्रारूप में सूची इस कार्यालय को नियमित रूप से समय-सीमा के भीतर प्रेषित करेंगे। प्रदŸा आबंटन राशि मांग संख्या 15, 80 एवं 82 मुख्य शीर्ष 2202 सामान्य शिक्षा अंतर्गत संलग्न परिशिष्ट में उल्लेखित बजटशीर्ष के तहत विकलनीय होगा। उक्तानुसार शर्तो का कड़ाई से पालन करते हुए शिक्षक पंचायत संवर्ग कर्मचारियों को नियमित रूप से समय-सीमा में वेतन का भुगतान सुनिश्चित करने निर्देशित किया गया है।

 

साभार – जनसम्पर्क विभाग छत्तीसगढ़

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