Posted on 23 Apr, 2019 6:48 pm

  भू-संपदा विनियामक प्राधिरकण (रेरा) द्वारा हाल ही में दिये गये अपने निर्णय से आवेदक श्री भानुप्रताप सिंह कुशवाह को उनके द्वारा बुक किये गये फ्लैट का कब्जा पंजीकृत विक्रयनामा निष्पादित करते हुये उसे आधिपत्य दिये जाने का निर्णय लिया है। रेरा में आवेदक श्री भानुप्रताप सिंह कुशवाह ने भू-संपदा (विनियामन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा-35 के अन्तर्गत प्रर्वतक भोजपुर बिल्डर्स और डेवलपर्स प्रा.लि. की ग्राम बरई तहसील हुजूर जिला भोपाल स्थित श्री कृष्णा हाईट्स परियोजना में क्रय करने के लिये बुक किये गये फ्लैट को अनुबंध अनुसार निर्माण कर आधिपत्य प्रदान न करने के संबंध में प्रकरण दर्ज कराया था।

    रेरा द्वारा आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में आवेदक एवं प्रवर्तक को सुनवाई का अवसर दिया गया था। प्राधिकरण ने प्रवर्तक द्वारा आदेश का पालन न करने पर निष्पादन की तत्परता से कार्यवाही करते हुए प्रवर्तक को आदेश दिया कि वह फ्लैट के निर्माण को सभी प्रकार से पूर्ण कर के आवेदक को कब्जा प्रदान करते हुए विक्रय-पत्र निष्पादित करें। प्राधिकरण के निर्णय अनुसार सवप्रर्तक द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र निष्पादित कर कब्जा सौंप दिया गया।

साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश​​

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