Posted on 26 Mar, 2019 4:53 pm

लोकसभा निर्वाचन -2019

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री व्ही.एल. कान्ता राव ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग  के निर्देशानुसार लोकसभा निर्वाचन में अभ्यर्थियों को नाम निर्देशन-पत्र के साथ एक अतिरिक्त फोटो देना होगा। इस फोटो का उपयोग ई.व्ही.एम. में उपयोग होने वाले मतपत्र में किया जायेगा।

यदि नाम निर्देशन-पत्र के साथ अभ्यर्थी द्वारा अतिरिक्त  फोटो नहीं दिया जाता है, तो नाम निर्देशन-पत्र में लगाये गये फोटो को स्कैन कर मतपत्र में मुद्रित किया जायेगा।

साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश​​

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