Posted on 09 Jun, 2018 9:26 pm

 

प्रदेश में शिक्षा का अधिकार कानून में प्रायवेट स्कूल की पहली कक्षा में नि:शुल्क प्रवेश के लिये ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 8 जून से शुरू हो चुकी है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 23 जून निर्धारित की गई है। प्रवेश प्रक्रिया के संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग ने जिला कलेक्टर्स को निर्देश जारी किये हैं।

प्रक्रिया के संबंध में बताया गया है कि आवेदक उसके ग्राम अथवा वार्ड के प्रायवेट स्कूलों के विकल्पों को ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज करेगा। आवेदक को अशासकीय स्कूलों में सीटों का आवंटन पात्रता और आवेदक द्वारा दिये गये विकल्प पर ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से किया जायेगा। ऑनलाइन आवेदन के समय आधार नम्बर अनिवार्य नहीं किया गया है, परंतु दस्तावेजों के सत्यापन के समय आधार नम्बर सत्यापित किया जाना अनिवार्य किया गया है। कलेक्टर्स को कहा गया है कि चयनित स्कूलों को निर्देश दें कि पोर्टल पर 25 प्रतिशत सीटों की संख्या आवश्यक रूप से पंजीकृत की जाये। जिन स्कूलों द्वारा आरक्षित सीटों की जानकारी पंजीकृत नहीं की जाती है, उन स्कूलों के खिलाफ प्रावधान उल्लंघन की सख्त कार्यवाही की जाये। नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम में ऐसे बच्चे पात्र होंगे, जिनके अभिभावक वंचित समूह और कमजोर वर्ग के हैं। वंचित समूह में अनुसूचित-जाति, जनजाति, वन भूमि के पट्टेधारी परिवार, विमुक्त जाति, नि:शक्त बच्चे और एचआईव्ही ग्रसित बच्चों को शामिल किया गया है। कमजोर वर्ग में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवार के बच्चे और अनाथ बच्चों को शामिल किया गया है।

नर्सरी, के.जी.-1 और के.जी.-2 में न्यूनतम आयु 3 से 5 वर्ष निर्धारित की गई है। कक्षा-1 में प्रवेश लेने के लिये बच्चे की न्यूनतम आयु 5 से 7 वर्ष तक निर्धारित की गई है। जिलेवार एवं शालावार 25 प्रतिशत आरक्षित सीटें तथा स्कूल की वार्षिक फीस पोर्टल पर प्रदर्शित किये जाने के लिये भी कहा गया है। आवेदन केवल ऑनलाइन ही दिये जा सकेंगे। आवेदन-पत्र का प्रारूप आरटीई पोर्टल www.educationportal.mp.gov.in/rteportal पर बगैर किसी पासवर्ड और बगैर शुल्क के डाउनलोड किया जा सकता है। आवेदक ऑनलाइन पंजीकृत आवेदन में त्रुटि होने पर आप्शन पर जाकर सुधार कर सकते हैं।

ऑनलाइन लॉटरी प्रक्रिया में आवंटित स्कूल की सूचना आवेदक को उसके पंजीकृत मोबाइल नम्बर पर एसएमएस की जायेगी। आवेदक अपना आवंटन-पत्र पोर्टल से 2 जुलाई से 7 जुलाई तक डाउनलोड कर सकेगा। लॉटरी प्रक्रिया से स्कूल आवंटन होने के बाद बच्चों को प्रवेश के लिये दस्तावेजों के साथ 3 जुलाई से 10 जुलाई तक विकासखण्ड स्रोत समन्वयक को उपस्थित होना होगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के संबंध में जानकारी एवं सहयोग के लिये सभी विकासखण्ड और जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में हेल्प-डेस्क बनाये गये हैं।

साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश

 

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