Posted on 02 Sep, 2016 5:54 pm

साढ़े 18 लाख रूपये का जुर्माना 


यात्री वाहनों का विशेष जाँच अभियान  

भोपाल : शुक्रवार, सितम्बर 2, 2016, 17:29 IST
 

गृह एवं परिवहन मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह के निर्देश पर परिवहन विभाग ने यात्री वाहनों की जाँच के लिये विशेष जाँच अभियान एक सितम्बर से शुरू कर दिया है। अभियान के जरिये पहले दिन ही 3 हजार 204 यात्री वाहन की आकस्मिक जाँच कर साढ़े 18 लाख से अधिक राजस्व राशि वसूल की गयी है। साथ ही 140 वाहन की फिटनेस भी निरस्त की गयी।

मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन कर यात्रियों के जीवन से खिलवाड़ करने वालों के विरूद्ध परिवहन मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह के निर्देश पर आयुक्त परिवहन श्री शैलेन्द्र श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में प्रदेश के सभी जिलों में एक साथ विशेष जाँच अभियान 15 सितम्बर तक चलाया जा रहा है।

अभियान के पहले दिन प्रदेश के सभी 51 जिले में 3,204 वाहन की आकस्मिक रूप से जाँच की गयी, जिनमें 262 वाहन में ओवर-लोडिंग पायी गयी। इनसे 3 लाख 57 हजार 200 रूपये हर्जाना वसूल किया गया। इसी क्रम में 3,113 वाहन की फिटनेस चेक की गई, जिनमें 140 वाहन सही फिटनेस के नहीं पाये जाने पर उनकी फिटनेस निरस्त की गयी। साथ ही 309 वाहन से प्रेशर हॉर्न हटवाये और 242 वाहन में रिफलेक्टर लगवाये गये। बिना आपातकालीन खिड़की वाले 183 वाहन में खिड़कियाँ लगवायी गयीं। बिना प्रदूषण प्रमाण-पत्र के चल रहे 149 वाहन पर 3 लाख 48 हजार 500 रूपये का जुर्माना किया गया। बिना बीमा वाले 63 वाहन पर 54 हजार रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया तथा 63 स्कूली वाहन में स्पीड गवर्नर भी लगवाये गये। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 226 वाहन में दो दरवाजे लगवाने की कार्रवाई भी परिवहन अमले द्वारा की गयी।

परिवहन आयुक्त श्री शैलेन्द्र श्रीवास्तव ने कहा कि सवारी वाहनों के यात्रियों की जान-माल की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी वाहन मालिक की होती है। यात्री वाहन मोटर व्हीकल एक्ट के तहत पंजीबद्ध होते हैं। एक्ट के प्रावधानों में दिये निर्देशों का पालन करने का दायित्व वाहन मालिक और उसके कर्मचारियों का होता है। व्यवहार में अनेक बार एक्ट में दिये गये निर्देशों की अवहेलना की शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं। इसके मद्देनजर अभियान चलाया जा रहा है। सभी परिवहन अधिकारी अपने अधीनस्थ अमले के साथ विभिन्न स्थान पर आकस्मिक रूप से यात्री वाहनों की जाँच कर रहे हैं। मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध विभिन्न स्तर की कार्रवाई सुनिश्चित की गयी है।

 

साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश 

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