Posted on 24 May, 2018 2:39 pm

 

राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव प्रक्रिया को सरल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब मतदान केन्द्र पर पीठासीन अधिकारी को विभिन्न 110 प्रपत्रों के स्थान पर मात्र एक बुकलेट, एक लीफलेट और मतदान रजिस्टर ही ले जाना पड़ेगा।

राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री आर. परशुराम ने बताया है कि अभी पीठासीन अधिकारी द्वारा लगभग 45 प्रकार के 110 प्रपत्र और प्रारूप का उपयोग किया जाता है। इन सभी प्रपत्रों को सील करने के लिये लिफाफे होते हैं। ढेर सारे प्रपत्र और लिफाफे मतदान केन्द्र में काम को बहुत जटिल बना देते हैं। आयोग ने इन सभी प्रपत्रों को युक्तियुक्त कर दो पुस्तिकाओं में समेकित कर दिया है।

पी.ओ. बुकलेट- इसमें उन सभी प्रारूप और प्रपत्र का समावेश कर दिया गया है जिन्हें मतदान केन्द्र पर भरकर रिटर्निंग ऑफिसर को लौटाना होता है। अनावश्यक प्रपत्र और प्रारूप को समाप्त कर दिया गया है।

पी.ओ. लीफलेट- इसमें उन सभी प्रपत्र और परशिष्ट का समावेश कर दिया गया है, जो मतदान केन्द्र पर ही उपयोग में लाये जाते है। इसमें से केवल मत पत्र लेखा सील्ड कर रिटर्निग ऑफिसर के पास जमा किया जाना है।

इस प्रकार पूरी सामग्री पी.ओ. बुकलेट, पी.ओ. लीफलेट, मतदाता रजिस्टर और मात्र दो लिफाफों में सीमित हो गयी है। गौरतलब है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा भी अभी लगभग 32 प्रकार के लिफाफों का उपयोग किया जा रहा है।

साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश

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