Posted on 08 Jul, 2016 9:30 pm

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के नियमों में भारत सरकार द्वारा संशोधन किया गया है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के नियमों में एक धारणाधिकार परिच्छेद जोड़ा गया है कि ऐसे प्रकरण जिनमें योजना का लाभ (नामांकन) लेने के 45 दिवस के भीतर हितग्राही की मृत्यु हो जाती है तथा मृत्यु होने पर क्लेम हेतु ये प्रकरण प्रेषित किये जाते हैं, ऐसे प्रकरण में भुगतान नहीं किया जा सकेगा बशर्ते कि मृत्यु दुर्घटना में हुई हो। अर्थात हितग्राही को योजना का लाभ नामांकन के 45 दिवस के पश्चात ही प्राप्त होगा लेकिन दुर्घटना से हुई मृत्यु को इस धारणाधिकार परिच्छेद के दायरे से बाहर रखा गया है। यह धारणाधिकार परिच्छेद 1 जून2016 से प्रभावशील हो गया है ।

साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश 

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