Posted on 25 Oct, 2018 1:50 pm

 

संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री राजेश कौल ने प्रिन्टिंग प्रेस संचालकों और मालिकों की बैठक में निर्देश दिये हैं कि आदर्श आचरण संहिता लागू होने के साथ ही देश की अखण्डता को प्रभावित करने वाली और धार्मिक भावना भड़काने वाली बातें तथा किसी जाति, संप्रदाय, वर्ग और व्यक्ति के विरूद्ध कोई भी व्यक्तिगत बातें न छापी जायें। राजनैतिक प्रचार-प्रसार के पम्पलेट, पोस्टर, बैनर छापने के पूर्व लिखित में आवेदन लें और पम्पलेट पर मुद्रक, प्रकाशक और संख्या का अनिवार्यता से उल्लेख करें। इसके साथ ही, प्रिन्टिग के दौरान यह भी ध्यान रखा जाए कि कोई व्यक्ति किसी ऐसे निर्वाचन पम्पलेट, पोस्टर मुद्रण नहीं करेगा, जिसमें मुख्य पृष्ठ पर प्रकाशक का नाम या पता नहीं लिखा हो।

कोई भी व्यक्ति तब तक निर्वाचन पम्पलेट, पोस्टर मुद्रण नहीं करेगा या मुद्रित नहीं करवायेगा, जब-तक प्रकाशक की पहचान, घोषणा तथा उनके द्वारा हस्ताक्षरित या वे व्यक्ति जो उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानते हो, द्वारा सत्यापित न हो तथा उनके द्वारा डुप्लीकेट में मुद्रक को नहीं दिया जाये।

दस्तावेज मुद्रण के पश्चात उचित समय पर मुद्रित दस्तावेज की एक प्रति के साथ घोषणा की एक प्रति नहीं भेजी जाये। राज्य की राजधानी में दस्तावेज मुद्रित हुआ है, तो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी तथा जिले के जिले में मुद्रित हुआ है, तो जिला निर्वाचन अधिकारी को मुद्रित दस्तावेज उपलब्ध कराया जाये। निर्वाचन पम्पलेट, पोस्टर पर धर्म, वंश, जाति समुदाय, भाषा, विरोधी के चरित्र हनन या उसके संबंध में अपील मुद्रित न की जाये।

नियमों का उल्लंघन होने पर छ: माह का कारावास और 2000/- रुपये तक जुर्माना या दोनों ही दण्डनीय होगा। प्रिन्टिग प्रेसों की धारा 127 क (2) के तहत मुद्रण सामग्री मुदित कर तीन दिवस के अन्दर प्रकाशक को भेजना होगा। नियमों का उल्लंघन करने पर प्रिन्टिग प्रेस का लायसेन्स भी निरस्त किया जा सकता है। किसी भी निर्वाचन पम्पलेट, पोस्टर के मुद्रण का काम शुरू करने से पहले मुद्रक आयोग द्वारा निर्धारित अनुबंध 'क' में धारा 127 क (2) के अनुसरण में प्रकाशक से घोषणा प्राप्त करेगा।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी या जिला दण्डाधिकारी को, जैसा भी मामला हो, भेजते समय प्रिन्टर द्वारा प्रमाणीकरण किया जायेगा। प्रिन्टर सामग्री मुद्रित करते समय तीन दिवस के अन्दर इसकी चार प्रतियां तथा प्रकाशन से प्राप्त घोषणा प्रस्तुत करेगा। मुद्रित सामग्री की घोषणा के साथ प्रिन्टिग कागज और दस्तावेज का ब्यौरा आयोग द्वारा निर्धारित प्रोफार्मा 'ख' में देना होगा।

 

साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश​