Posted on 10 Dec, 2018 5:56 pm

 

मतगणना के पश्चात् ईव्हीएम एवं व्हीव्हीपीएटी को आयोग के निर्देशानुसार पुनः सील किया जाएगा। सभी मशीनों को बक्से में रखकर पुनः सील किया जाएगा। रिटर्निंग अधिकारी एवं केन्द्रीय प्रेक्षक अपने हस्ताक्षर सहित सील करेंगे एवं सभी उम्मीदवारो और निर्वाचन अभिकर्ताओं को भी अपने हस्ताक्षर सहित मुहर लगाने की अनुमति होगी।

मतों की गणना के पश्चात् ईव्हीएम (बैटरी सहित) एवं व्हीव्हीपीएटी (व्हीव्हीपीएटी स्लिप, पेपर रोल एवं बैटरी सहित) उसी स्ट्रांग रूम में रखी जाएगी।

निर्वाचन याचिका दाखिल करने की अवधि पूर्ण होने तक और सबंधित माननीय उच्च न्यायालय से निर्वाचन याचिका सूची प्राप्त होने तक सभी मशीने स्ट्रांग रूम में रखी जायेंगी। निर्वाचन याचिका दाखिल करने की अवधि परिणाम घोषित होने से 45 दिन तक होती है।

 

साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश

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