Posted on 10 Jan, 2018 5:52 pm

म.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकारण (RERA) के अध्यक्ष श्री अंटोनी डिसा ने निर्धारित समयावधि में पंजीयन नहीं हुईं प्रचलित परियोजनाओं को पंजीयन के दायरे में लाने के लिये एक अंतिम अवसर देने का निर्णय लिया है। अब प्रचलित परियोजनाओं के संप्रवर्तक विलम्ब शुल्क के साथ प्राधिकरण में 30 अप्रैल 2018 तक आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

अध्यक्ष श्री डिसा ने बताया कि भू-सम्पदा क्षेत्र की विभिन्न प्रचलित परियोजनाओं को प्राधिकरण में वर्तमान में पंजीयन कराने के लिये आवासीय परियोजनाओं के लिये निर्धारित पंजीयन शुल्क 10 रुपये प्रति वर्गमीटर के अतिरिक्त 30 रुपये प्रति वर्गमीटर के मान से विलम्ब शुल्क देना होगा। इसी प्रकार, गैर-आवासीय परियोजनाओं के लिये निर्धारित पंजीयन शुल्क 20 रुपये प्रति वर्गमीटर के अतिरिक्त 60 रुपये प्रति वर्गमीटर के मान से विलम्ब शुल्क के भुगतान किये जाने पर पंजीयन के लिये आवेदन स्वीकार किये जा सकेंगे।

श्री अंटोनी डिसा ने कहा है कि 30 अप्रैल-2018 के बाद भी यदि किसी अपंजीकृत प्रचलित परियोजना प्राधिकरण के संज्ञान में आती है तो उन्हें अधिनियम की धारा-59 के तहत अभियोजित किया जायेगा।

साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश

Recent