Posted on 04 Jun, 2018 6:27 pm

 

राज्य शासन ने लहसुन-प्याज भावांतर योजना के अंतर्गत पंजीकृत किसानों के लिये महत्वपूर्ण निर्देश जारी किये हैं। किसानों द्वारा क्रेता व्यापारी को बेचे गये लहसुन/प्याज के विक्रय मूल्य का 50 प्रतिशत या 10 हजार रूपये जो भी कम हो का क्रेता व्यापारी द्वारा किसान के बैंक खाते में आरटीजीएस अथवा एनईएफटी के माध्यम से भुगतान करना अनिवार्य होगा। यह निर्देश 5 जून से अधिसूचित मंडियों में लागू होंगे।

साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश

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